फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   45 people arrested in Ikbalpur violence and Section 144 will remain in force for four more days

Ekbalpur Violence: इकबालपुर हिंसा में 45 लोगों को किया गया गिरफ्तार, चार दिन और लागू रहेगी धारा 144

Wed, 12 Oct 2022 07:22 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 12 Oct 2022 07:22 PM IST
सार

हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर जबरदस्ती झंडे लगा दिए थे। जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने रविवार देर रात दूसरे समुदाय के लोगों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।

विज्ञापन
45 people arrested in Ikbalpur violence and Section 144 will remain in force for four more days
कोलकाता पुलिस

विस्तार

कोलकाता के इकबालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इलाके मोमिनपुर में मिलाद-उन-नबी के दिन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। मोमिनपुर घटना को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने बताया कि दंगा भड़काने और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पांच मामले दर्ज किए गए है। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों गुटों की मारपीट में दो लोगों को मामूली चोटें आईं है। 

विज्ञापन


मोमिनपुर की घटना पर कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। इसके अलावा हम सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बकाया कि इकबालपुर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अभी चार दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी। फिलहाल, इलाके में पूरी तरह से सामान्य स्थिति और शांति है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस अपील को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। 
विज्ञापन


क्या था मामला
दरअसल, हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के घरों और दुकानों पर जबरदस्ती झंडे लगा दिए थे। जिसके बाद इलाके में तलाव फैल गया था। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने रविवार देर रात दूसरे समुदाय के लोगों के घरों, दुकानों, गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
हाईकोर्ट ने एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया
कोलकाता के इकबालपुर इलाके में हुई हिंसा की जांच कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी से कराने का आदेश दिया। एनआईए से जांच के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के डीजीपी व कोलकाता के पुलिस आयुक्त को जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया। 


इससे पहले, सुबह के सत्र में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ममता सरकार से पूछा कि क्या हिंसा के दौरान हुए बम विस्फोटों के बारे में केंद्र सरकार को सूचित किया गया था? दरअसल, एनआईए कानून के अनुसार धमाकों की सूचना केंद्र सरकार को देने का अनिवार्य प्रावधान है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed