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ट्रिपल तलाक बिल: व्हिप के बावजूद गैर हाजिर रहे 30 भाजपा सांसद, जाएगी सदस्यता?
Fri, 28 Dec 2018 10:39 AM IST
Shani Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shani Mishra
Updated Fri, 28 Dec 2018 10:39 AM IST
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फाइल फोटो
- फोटो : PTI
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गुरूवार को लोकसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर पांच घंटे तक चली गर्मागरम बहस के बाद वोटिंग हुई और बिल पास हो गया। दोनों ही पार्टियों ने इसको लेकर अपने सदस्यों को सदन में हाजिर रहने के लिए व्हिप जारी किया था। सरकार जहां ट्रिपल तलाक बिल को इंसानियत और इंसाफ का मुद्दा बता रही है मगर भाजपा के तीस सांसद व्हिप के बावजूद सदन से नदारद रहे। अब इस मुद्दे पर भाजपा के चीफ व्हिप अनुराग ठाकुर का बयान आया है।
अनुराग ठाकुर के मुताबिक कुछ सांसदों ने मुझे गैर हाजिर होने की सूचना दी थी बाकी सदस्यों के नहीं आने के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है।
बहरहाल, चीफ व्हिप के बयान के बाद अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टी गैर हाजिर सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।
क्या होता है व्हिप
व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है।
व्हिप तीन तरह का होता है- एक लाइन का व्हिप। दो पंक्ति की व्हिप और तीन लाइन का व्हिप।
इन तीनों मे तीन लाइन का का व्हिप महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कठोर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए किया जाता है तथा उल्लंघन के बाद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
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हालांकि व्हिप को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपने इच्छा से नहीं, बल्कि पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है जो लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध है।
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अनुराग ठाकुर के मुताबिक कुछ सांसदों ने मुझे गैर हाजिर होने की सूचना दी थी बाकी सदस्यों के नहीं आने के विषय में जानकारी जुटाई जा रही है।
Anurag Thakur, BJP Chief Whip in Lok Sabha on reports of 30 BJP MPs absent during #TripleTalaqBill voting: I am aware, some MPs told me and took prior permission, about others we will look into the matter pic.twitter.com/4jLXgIDvMF
— ANI (@ANI) December 28, 2018विज्ञापन
बहरहाल, चीफ व्हिप के बयान के बाद अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टी गैर हाजिर सांसदों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है।
क्या होता है व्हिप
व्हिप का उल्लंघन दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत माना जा सकता है और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है।
व्हिप तीन तरह का होता है- एक लाइन का व्हिप। दो पंक्ति की व्हिप और तीन लाइन का व्हिप।
इन तीनों मे तीन लाइन का का व्हिप महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कठोर कहा जाता है। इसका इस्तेमाल अविश्वास प्रस्ताव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए किया जाता है तथा उल्लंघन के बाद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है।
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हालांकि व्हिप को लोकतंत्र की मान्यताओं के अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों को अपने इच्छा से नहीं, बल्कि पार्टी की इच्छा के अनुसार कार्य करना होता है जो लोकतंत्र की भावनाओं के विरुद्ध है।