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गुजरात: ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को सजा-ए-मौत, महज 28 दिन में कोर्ट ने सुनाया फैसला

Tue, 07 Dec 2021 08:22 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सूरत Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 07 Dec 2021 08:22 PM IST
सार

गुजरात कोर्ट ने महज 28 दिन के अंदर बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को मौत की सजा सुनाई है। 

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Gujarat Court awards death in the rape case of a 2.5-year-old girl, judgement within 28 days
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

सूरत के पांडेसरा तहसील में ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या करने के आरोपी को गुजरात के एक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषी को मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट की ओर से यह सजा मात्र 28 दिन के अंदर सुनाई गई है। मामले में सात दिन के अंदर कोर्ट में चार्टशीट दाखिल की गई थी। पुलिस की ओर से इस मामले में 246 पेज की चार्टशीट कोर्ट में पेश की गई थी। 

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त्वरित सुनवाई के लिए पांडेसरा पुलिस ने आठ नवंबर को मजदूर को गिरफ्तार कर सात दिन के भीतर ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। अदालत ने मामले में 43 गवाहों के बयान दर्ज किए और एक महीने के अंदर फैसला सुना दिया। अदालत ने सोमवार को आरोपी गुड्डू यादव को आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपहरण, बलात्कार और हत्या के विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया था। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पीएस कला ने मंगलवार को मामले को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ पाया और गुड्डू को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने राज्य सरकार को बच्ची के परिवार को 20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।
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आरोपी के वकील ने की नरमी की मांग
सुनवाई के अंतिम दिन, लोक अभियोजक नयन सुखाड़वाला ने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, आरोपी के वकील ने नरमी की मांग की थी और कहा था कि मृत्युदंड से उसके मुवक्किल के बच्चों का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। गुड्डू ने चार नवंबर की रात को बिहार के ही एक प्रवासी श्रमिक दंपति की ढाई साल की बेटी का अपहरण कर उसका यौन उत्पीड़न किया और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्ची का शव सात नवंबर को उसके घर से करीब एक किलोमीटर दूर एक फैक्टरी के पास से बरामद हुआ था। पुलिस ने आठ नवंबर को गुड्डू को गिरफ्तार किया था।

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