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Fact Check: दलित युवक की हत्या की सात वर्ष पुरानी खबर को हाल का बताकर वायरल, जानें पड़ताल में इसका सच

Mon, 14 Oct 2024 09:31 PM IST
संध्या फैक्ट चेक डेस्क, अमर उजाला
फैक्ट चेक डेस्क, अमर उजाला Published by: संध्या Updated Mon, 14 Oct 2024 09:31 PM IST
सार

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है खबर के मुताबिक एक दलित युवक को गरबा देखने की वजह से पीट पीटकर मार डाल। 

 

 

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Seven year old news of murder of a Dalit youth goes viral as recent
फैक्ट चेक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है। वायरल खबर में एक लड़के की तस्वीर दिख रही है। इस खबर की हेडलाइन में लिखा है “तुम्हें कोई अधिकार नहीं, गुजरात के आणंद जिले में गरबा कार्यक्रम देखने पर दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या”
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क्या है दावा 

खबर को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि भारत में, गुजरात में एक मंदिर में गरबा कार्यक्रम को दूर से देखने पर 21 वर्ष के दलित व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
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जेम्स ऑफ ब्रूमिनिज्म (@GemsOfBrominism) नाम के एक एक्स अकाउंट से लिखा गया “हिंदू एकजुट हैं (दलित व्यक्ति की हत्या करके)”
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टीम साथ ऑफिशियल (@TeamSaath) नाम के एक्स अकाउंट से लिखा गया “यह अपमानजनक है। प्रगतिशील भारत में और वह भी गुजरात जैसे आदर्श राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? दलितों का जीवन मायने रखता है”
 

पड़ताल 

इस खबर की पड़ताल करने के लिए हमने इसके कीवर्ड से से खबर को सर्च किया। हमें इंटरनेट पर वायरल हो रही इंडिया टुडे की खबर की कटिंग वाली पूरी खबर मिली। खबर को पूरा देखने से हमें पता चला कि खबर को 2017 में पोस्ट किया गया था। जिसे हाल ही का बताकर शेयर किया जा रहा है। 

ये खबर हमें और भी कई न्यूज वेबसाइट पर मिली। “द टाइम्स ऑफ इंडिया” की खबर के अनुसार आनंद जिले के बोरसद तालुका के भद्रानिया गांव में रविवार सुबह गरबा देखने वाले 21 वर्षीय दलित युवक की ऊंची जाति के एक समूह ने पीट पीटकर हत्या कर दी थी। 

इस मामले में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। “डिकेन हेराल्ड” की खबर के अनुसार 2021 में आनंद जिले की एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने इस घटना के लिए एक उच्च जाति के व्यक्ति 

आनंद जिले की एक विशेष ट्रायल कोर्ट ने गुरुवार को एक उच्च जाति के व्यक्ति को छह साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने छह अन्य लोगों को बरी कर दिया, जिन पर पीड़ित की हत्या करने वाली भीड़ का हिस्सा होने का आरोप था । 

पड़ताल का नतीजा

हमारी पड़ताल में ये साफ है कि खबर सात वर्ष पुरानी है। इस मामले में आरोपी को सजा भी हो चुकी है। 



 
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