Fact Check: हाईकोर्ट के आदेश के बाद बहराइच में चला बुलडोजर, सांप्रदायिक दावा गलत, जानें सच
Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें बुलडोजर से मकान को तोड़ा जा रहा है दावा किया जा रहा है कि बुलडोजर अवैध रूप से चला है।
विस्तार
क्या है दावा
वीडियो को शेयर करके दावा किया जा रहा है कि दो पक्षों में तीन फीट रास्ते को लेकर विवाद हो गया था। इसी कारण बहराइच में मुसलमानों के 23 मकानों को तोड़ दिया गया। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये मकान 40 साल से बने हुए थे और इसमें 100 से ज्यादा परिवार रहते थे।
काविश अज़ीज़ (@azizkavish) नाम के एक एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करके लिखा “दो पक्षों के 3 फीट रास्ते के विवाद में बहराइच में मुसलमानों के 23 मकानों को जमींदोज कर दिया गया । सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था।”
दो पक्षों के 3 फीट रास्ते के विवाद में बहराइच में मुसलमानों के 23 मकानों को जमींदोज कर दिया गया ।
— Kavish Aziz (@azizkavish) September 25, 2024
सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था. pic.twitter.com/gViugQBaI1
सईद शोएब (@SyedSho43211335) सुप्रीम कोर्ट के आदेश का खुला खुला उत्तर प्रदेश ..दो सितारे के 3 फीट रास्ते के विवाद में रहस्यमयी 23 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से ज्यादा लोग रहते थे।
सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खुली अवहेलना
— SYED SHOEB (@SyedSho43211335) September 25, 2024
उत्तर प्रदेश ..दो पक्षों के 3 फीट रास्ते के विवाद में बहराइच में मुसलमानों के 23 मकानों को जमींदोज कर दिया गया ।
सभी घर 40 साल पहले बने थे, जिनमें 100 से अधिक लोगों का परिवार रहता था. pic.twitter.com/2Rh7Z3XIXZ
पड़ताल
दावे की पड़ताल करने के लिए हमने अमर उजाला के न्यूज डेस्क से संपर्क किया। वहां से हमें बहराइच में चले बुलडोजर के बारे में जानकारी मिली। अमर उजाला की खबर के मुताबिक कैसरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय जगना के वजीरगंज बाजार में रास्ते व खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से पक्के मकान बना लिए गए थे। जिस पर बुधवार को हाईकोर्ट के आदेश पर बुलडोजर चला दिया गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे एसडीएम आलोक कुमार ने 23 पक्के घरों को बुलडोजर से गिरवाकर जमीन को कब्जामुक्त करवाया।
पड़ताल का नतीजा
हमारी पड़ताल में ये साफ है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जमीन से अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया।