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Kingdom: 'साम्राज्य' पर विवाद के बीच सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मद्रास हाई कोर्ट ने किया रिकॉर्ड
Thu, 07 Aug 2025 04:12 PM IST
सिराजुद्दीन
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: सिराजुद्दीन
Updated Thu, 07 Aug 2025 04:12 PM IST
सार
Kingdom Controversy: 'साम्राज्य' पर विवाद के बीच सरकार ने बड़ा कदम अठाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने इस फैसले को रिकॉर्ड किया है।
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साम्राज्य, मद्रास हाई कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म 'साम्राज्य' विवादों में है। फिल्म पर तमिल पहचान को गलत तरीके से दिखाने का इल्जाम है। इस मामले के बाद तमिलनाडु पुलिस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उन सिनेमाघरों को सुरक्षा देगी, जिनमें 'साम्राज्य' प्रदर्शित की जा रही है। मद्रास हाई कोर्ट ने पुलिस के इस बयान को रिकॉर्ड में रखा।
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एसएसआई प्रोडक्शन ने याचिका में मांग की थी
सरकारी वकील ने यह वचन तब दिया जब मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन द्वारा दायर याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आई।
अपनी याचिका में एसएसआई प्रोडक्शन ने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की कि वे फिल्म 'साम्राज्य' के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सिनेमाघरों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने यह भी मांग की कि अराजक तत्वों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोकें।
यह खबर भी पढ़ें: Ghaati trailer: रिलीज हुआ 'घाटी' का ट्रेलर, जबरदस्त एक्शन मोड में दिखीं 'बाहुबली 2' फेम अनुष्का शेट्टी
सरकारी वकील ने यह वचन तब दिया जब मेसर्स एसएसआई प्रोडक्शन द्वारा दायर याचिका हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आई।
अपनी याचिका में एसएसआई प्रोडक्शन ने पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की कि वे फिल्म 'साम्राज्य' के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए सिनेमाघरों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करें। उन्होंने यह भी मांग की कि अराजक तत्वों को फिल्म के वैध प्रदर्शन में हस्तक्षेप करने से रोकें।
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साम्राज्य
- फोटो : यूट्यूब
हाई कोर्ट ने दिया आदेश
हाई कोर्ट के जज ने अपने आदेश में कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है तो कोई तीसरा पक्ष फिल्म के प्रदर्शन को नहीं रोक सकता।
न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई धमकी दी गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
हाई कोर्ट के जज ने अपने आदेश में कहा कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को प्रमाणित कर दिया है तो कोई तीसरा पक्ष फिल्म के प्रदर्शन को नहीं रोक सकता।
न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कोई धमकी दी गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
प्रदर्शन करने का रास्ता खुला है
हाई कोर्ट ने कहा अगर 'नाम तमिलर काची' के मुख्य समन्वयक सीमन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे पुलिस से अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने आगे कहा 'उन्हें अपने विपरीत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन, वे केवल वैध तरीके से ही आंदोलन कर सकते हैं।'
हाई कोर्ट ने कहा अगर 'नाम तमिलर काची' के मुख्य समन्वयक सीमन और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी असहमति व्यक्त करना चाहते हैं, तो वे पुलिस से अनुमति लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने आगे कहा 'उन्हें अपने विपरीत विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन, वे केवल वैध तरीके से ही आंदोलन कर सकते हैं।'