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सोना तस्करी मामला: स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका 16 जुलाई तक टली
Tue, 06 Jul 2021 12:10 PM IST
अपूर्वा राय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: अपूर्वा राय
Updated Tue, 06 Jul 2021 12:10 PM IST
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Swapna Suresh (File Photo)
- फोटो : iStock
केरल हाई कोर्ट ने केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश की जमानत याचिका 16 जुलाई तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने एनआईए को 16 जुलाई से पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
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बता दें, राजनयिक संबंधों के माध्यम से सोने की तस्करी के सिलसिले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने जमानत के लिये सोमवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया था। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने 22 मार्च को सुरेश, के टी रमीस, संदीप नायर और पीएस सरित समेत सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।
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क्या है मामला
पिछले साल 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर यूएई वाणिज्य दूतावास के नाम सामग्री भेजी गई थी, जिसमें लगभग 15 किलोग्राम सोना मिला था। इसके बाद से विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियां सोने की तस्करी के मामले की जांच कर रही हैं।
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कौन हैं स्वप्ना सुरेश
स्वप्ना सुरेश का जन्म यूएई के अबू धाबी में हुआ था। अबू धाबी में ही उसने पढ़ाई जिसके बाद उसे एयरपोर्ट पर नौकरी मिल गई थी। स्वप्ना ने शादी भी की लेकिन जल्द ही तलाक हो गया तो वह बेटी के साथ केरल के तिरुवनंतपुरम रहने चली आई।