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Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   HC proposes to reduce costs on Juhi Chawla from Rs 20L to Rs 2L in 5G lawsuit

5जी नेटवर्किंग: दिल्ली हाईकोर्ट का प्रस्ताव, जूही चावला पर लगे जुर्माने को माफ नहीं बल्कि कम किया जा सकता है

Tue, 25 Jan 2022 03:58 PM IST
अपूर्वा राय एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: अपूर्वा राय Updated Tue, 25 Jan 2022 03:58 PM IST
सार

जूही चावला ने 5जी तकनीक को लेकर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, कि 5 जी तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु और पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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HC proposes to reduce costs on Juhi Chawla from Rs 20L to Rs 2L in 5G lawsuit
जूही चावला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला पर लगाए गए 20 लाख रुपये के जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर आज सुनवाई हुई। जहां कोर्ट ने अभिनेत्री पर लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जूही का केस लड़ रहे अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से कहा, हम इसे पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे। हम इसे 2 लाख रुपये कर देंगे। लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी।

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सामाजिक कार्य करने होंगे
कोर्ट ने कहा, जूही एक सेलिब्रिटी हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति है, ऐसे में उन्हें सामाजिक कार्य भी करने चाहिए। वह यहां डीएसएलएसए का प्रोग्राम कर सकती हैं। डीएसएलएसए के लोग उससे संपर्क करेंगे और वे उनके साथ मिलकर कुछ काम कर सकती हैं। जुर्माने को कम करने के संदर्भ में अदालत ने कहा, ऐसा नहीं है कि अदाकारा के पास इसे चुकाने के लिए साधन नहीं है। कोर्ट की फीस तो सब देते हैं, उन्हें भी चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रकम ज्यादा है। बेंच ने कहा कि सभी को कोर्ट के अनुशासन का पालन करना होगा। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
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जूही चावला ने खटखटाया था दिल्ली HC का दरवाजा
दरअसल डीएसएलएसए ने 20 लाख रुपये जुर्माने की वसूली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। बदले में जूही चावला ने भी सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें जुर्माने की रकम को लेकर चुनौती दी गई थी।


क्या है मामला
आपको बता दें कि जूही चावला ने 5जी तकनीक को लेकर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, कि 5 जी तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु और पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था और कड़ी टिप्पणी में कहा था कि मुकदमा "पब्लिसिटी के लिए" प्रतीत होता है।

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