Cruise Drug Case: मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट हुए रिहा, आर्यन खान के साथ हुए थे गिरफ्तार
बांड की प्रकिय्रा पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में मुनमुन की रिहाई का आदेश दिया गया। धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि उसे सभी कानूनी औपचारिकाओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा किया है।
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क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान की रिहाई के बाद अब फैशन मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी रविवार को रिहा कर दिया गया। जमानत मिलने के तीन दिन बाद मुनमुन भी अब घर जाने को तैयार है। मुनमुन को भयखला महिला जेल से आज रिहा किया गया है। मुनमुन अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान के साथ क्रूज पर हुई छापेमारी में गिरफ्तार की गई थी। उसकी जमानत याचिका भी सेशन कोर्ट ने कई बार खारिज की थी और बॉम्बे हाईकोर्ट से उसे भी जमानत मिल गई। इसके साथ ही अरबाज को भी अब जेल से रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट ने अपना ऑपरेटिव आदेश उपलब्ध कराया जिसमें कोर्ट ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन पर जमानत की 14 शर्ते लगाई। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये के मुचलके पर समान राशि के एक या दो विश्वासनियता के बाद जमानत के साथ रिहा किया गया।
मुनमुन और अरबाज की मिली रिहाई
बांड की प्रकिय्रा पूरी होने के बाद शनिवार देर शाम भायखला जेल के बाहर जमानत पेटी में मुनमुन की रिहाई का आदेश दिया गया। धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा कि, 'उसे सभी कानूनी औपचारिकाओं को पूरा करने के बाद जेल से रिहा किया है'। आगे उन्होंने कहा कि, 'अब हम एनसीबी के सामने एक पत्र दाखिल करने जा रहे हैं जिसमें मुनमुन को मध्य प्रदेश जाने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह मूल रूप से वहीं की रहने वाली है'।
वहीं अरबाज को भी रिहाई मिल गई है। अरबाज और आर्यन दोनों ऑर्थर रोड जेल में बंद थे। अरबाज और आर्यन बचपन के दोस्त हैं और क्रूज पर भी दोनों साथ थे। अरबाज के पिता ने जेल में जब उससे मुलाकात की तो उसने कहा था कि वह जब घर आएगा तो उसकी पसंद का खाना बनाया जाए। वह घर का अच्छा खाना खाना चाहता है।
Drugs-on-cruise ship case | Arbaz Merchant released from Arthur Road Jail in Mumbai. pic.twitter.com/swDpCC6uVd
— ANI (@ANI) October 31, 2021
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को हर शुक्रवार मुंबई के एनसीबी ऑफिस में 11 बजे से 2 बजे के बीच पेश होने को कहा है। इन्हीं शर्तों के साथ तीनों को जमानत मिली है।