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Sapna Choudhary: बुरी फंसीं सपना चौधरी? लखनऊ कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में हरियाणवी डांसर के खिलाफ तय किए आरोप

Sat, 05 Nov 2022 11:02 AM IST
वर्तिका तोलानी एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: वर्तिका तोलानी Updated Sat, 05 Nov 2022 11:02 AM IST
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Court Framed Charges against Haryanvi dancer Sapna Chaudhary in cheating case
सपना चौधरी - फोटो : सोशल मीडिया

सपना चौधरी बुरी तरह फंस गई हैं। लखनऊ की एक अदालत ने मशहूर डांसर सपना चौधरी और चार अन्य आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांतनु त्यागी की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आरोप तय किए हैं। सुनवाई के समय चौधरी और अन्य आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसंबर तय की है। बता दें कि सपना चौधरी के अलावा अन्य सह-आरोपी जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय भी मौजूद के खिलाफ भी आरोप तय किए गए हैं।

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क्या था मामला?
आशियाना थाने की किला पुलिस चौकी के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।इसमें बताया था कि 13 अक्तूबर को दोपहर तीन से रात दस बजे तक स्मृति उपवन में सपना चौधरी सहित अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। इसके लिए आरोपियों ने प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा था। रात 10 बजे तक डांसर के न आने पर कार्यक्रम के निरस्त होने से नाराज लोगों ने हंगामा किया था। 
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दर्ज हुआ था आरोप पत्र
मामले की विवेचना के बाद जुनैद, इबाद, अमित और रत्नाकर के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को चार्जशीट दाखिल की गई थी, जबकि सपना के खिलाफ 1 मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। इस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था। 

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