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आदित्य पंचोली को खाली करना पड़ेगा घर

Sat, 07 Nov 2015 03:57 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 07 Nov 2015 03:57 AM IST
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Aditya Pancholi home

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली को इस साल के अंत तक मुंबई स्थित किराये के घर को छोड़ने का आदेश दिया है।

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न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने पंचोली से कहा कि आप बड़े आदमी है और आप फ्लैट खरीद सकते हैं। पीठ ने पंचोली की किराये पर रहने देने की अपील को ठुकराते हुए जल्द घर खाली करने का निर्देश दिया है।


इससे पहले मुंबई हाईकोर्ट ने पंचोली की याचिका खारिज कर दी थी। पंचोली मुंबई स्थित जुहू के एक घर में करीब तीन दशक से किराये पर रह रहे हैं। हाईकोर्ट ने पंचोली को पांच नवंबर तक घर खाली करने का आदेश दिया था।

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