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हिजाब विवाद : जजों को धमकाने वाले की याचिका पर तमिलनाडु, कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस

Wed, 13 Apr 2022 11:21 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Wed, 13 Apr 2022 11:21 PM IST
सार

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किए गए सभी पक्षों को 18 मई से पहले  अपना जवाब देने को कहा गया है।

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Supreme Court issued notice to Tamil Nadu and Karnataka govt on the plea of threatening judges in hijab controversy
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : amar ujala

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के तीन जजों को कथित धमकी देने वाले आरोपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। आरोपी ने अपने खिलाफ कर्नाटक में दर्ज दूसरी एफआईआर को या तो समाप्त करने या स्थानांतरण करने की मांग की है।

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जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किए गए सभी पक्षों को 18 मई से पहले  अपना जवाब देने को कहा गया है। शीर्ष अदालत आरोपी रहमतुल्ला की उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उसने कहा है कि वह बेहद कठिनाई का सामना कर रहा है। उसके लिए इन प्राथमिकियों के संबंध में दो अलग-अलग राज्यों के कोर्ट और थानों में पेश होना मुश्किल होगा।

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