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Meghalaya HC: जेएनवी छात्र की मौत पर मेघालय हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, स्कूल को देना होगा ₹6.5 लाख मुआवजा
Tue, 29 Jul 2025 06:05 PM IST
शिवम गर्ग
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: शिवम गर्ग
Updated Tue, 29 Jul 2025 06:05 PM IST
सार
Meghalaya HC: मेघालय उच्च न्यायालय ने जेएनवी मावफलांग से नथानियल सोहातुन की मृत्यु के माता-पिता को ₹6.5 लाख शहीद का आदेश दिया। संस्थान को आठ सप्ताह में राशि चुकानी होगी।
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meghalaya high court
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
Meghalaya HC Compensation JNV death: मेघालय उच्च न्यायालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), मावफलांग को नथानिएल सोहतुन के माता-पिता को ₹6.5 लाख मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। नथानिएल, जो कक्षा 11 में पढ़ने वाला छात्र था, पिछले वर्ष स्कूल होस्टल में इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से गंभीर रूप से झुलस गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने यह आदेश सोमवार को सुनाया और मुआवजे की राशि आठ हफ्ते के भीतर चुकाने को कहा है।
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दालत की टिप्पणियां और दोषारोपण
न्यायमूर्ति हमर सिंह थांगख्यू की पीठ ने वाक्यांशों में कहा कि इस दुखद घटना का कारण स्कूल प्रशासन की लापरवाही और पर्याप्त सुरक्षात्मक इंतजामों की कमी रही। मौत उस होस्टल की छत पर हुई, जहां नथानिएल स्नान कर रहा था- उस स्थान को लॉक रखा जाना चाहिए था, लेकिन उसे अनलॉक छोड़ दिया गया, जो एक स्पष्ट चूक है। साथ ही अदालत ने इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की खराब हालत की भी ओर इशारा किया। कई रिपोर्टों में संस्थान में सिस्टमेटिक और संरचनात्मक खामियों की पहचान की गई थी
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अदालत ने कहा कि प्रधानाचार्य नीलम शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल नेगलिजेंस सिद्ध नहीं हुई है, लेकिन घटना से जुड़ा एक क्रिमिनल मामला वर्तमान में लंबित है। तीन व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
सुरक्षा दिशा‑निर्देश एवं सुधारात्मक आदेश
नीचे दिए उपायों को तुरंत लागू करने का निर्देश भी अदालत ने जारी किया:- नियमित रूप से इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन्स की सुरक्षा ऑडिट
- प्रमाणित इलेक्ट्रिशियनों की नियुक्ति
- खतरनाक क्षेत्रों जैसे छतों पर सख्त निगरानी
- ऐसे स्थानों पर चेतावनी और जोखिम संकेत लगाना
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