लॉकडाउन: जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने दिया ये निर्देश
जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने सूबे के निजी स्कूलों के प्रति सख्ती बरती है। शिक्षा विभाग ने जम्मू-कश्मीर में निजी स्कूलों की फीस जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है, ताकि अभिभावकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि सूबे में निजी स्कूल अभिभावकों से 30 अप्रैल तक फीस लेंगे और लेट फीस चार्ज नहीं वसूला जाएगा।
शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल ऑनलाइन लेक्चर और असाइनमेंट के लिए भी अभिभावकों से कोई शुल्क नहीं वसूलेंगे। आपको बता दें कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इस वक्त देश में 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है जो कि 14 अप्रैल को खत्म होगा। देशभर में स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थान बंद हैं और कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है।
It is ordered that last date to deposit school fees is extended up to 30th April without any late fees&no school shall either charge any fee for online lectures/assignments or shall link result of a child on basis of home assignment: School Education Department,J&K Govt. #COVID19 pic.twitter.com/ewm0lzPwfk
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) March 30, 2020
जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने अभिभावकों और विद्यार्थियों को लॉकडाउन की वजह से परेशान न हो इसके लिए निजी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल मनमाने ढंग से अभिभावकों से लेट फीस नहीं वसूलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के लिए घर से ही कक्षा शुरू की है । इसके साथ ही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के माध्यम से पात्र बच्चों को दो महीने का अग्रिम राशन दे दिया है ताकि कोई दिक्कत न हो। स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों तक मिड डे मिल सुचारू रूप से डीबीटी मोड के जरिए पहुंचेगा।
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