Hijab Controversy: कर्नाटक में फिर से खुले स्कूल-कॉलेज, बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद किए थे बंद
Schools Colleges Reopen in Shivamogga: हिजाब विवाद के बीच इस हत्याकांड के कारण सांप्रदायिक तनाव बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही सभी स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दिया गया था।
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Hijab Controversy: कर्नाटक में स्कूल-कॉलेज सोमवार, 28 फरवरी, 2022 को फिर से खुल गए हैं। शिवमोग्गा शहर से सुबह स्कूल और कॉलेज जाते हुए कई छात्र-छात्राओं की तस्वीरें सामने आई हैं। शहर में करीब एक सप्ताह के बाद स्कूल-कॉलेज फिर से खोले गए हैं। हालांकि, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा-144 लागू रहने की समय-सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद बंद करने पड़े थे संस्थान
राज्य के शिक्षण संस्थानों में जारी हिजाब पहनने और नहीं पहनने को लेकर विवाद के बीच क्षेत्र में उस वक्त तनाव बढ़ गया था, जब शिवमोग्गा में संघ परिवार के संगठन बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष की निर्मम हत्या कर दी गई थी। हिजाब विवाद के बीच इस हत्याकांड के कारण सांप्रदायिक तनाव बिगड़ने की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही सभी स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों को बंद करने का आदेश भी दिया गया था।
विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय नजदीक
हालांकि, हत्याकांड के बाद करीब एक सप्ताह राज्य में शांति बनी हुई है। धारा-144 के कारण कोई बड़ी घटना भी नहीं घटी और न ही कोई बड़ा विरोध-प्रदर्शन हुआ। ऐसे में राज्य सरकार ने धारा-144 को आगे बढ़ा दिया है। वहीं, स्कूल और प्री- यूनिवर्सिटी कॉलेज भी पुन: खोल दिए हैं, क्योंकि विद्यार्थियों की परीक्षाओं का समय नजदीक है।
हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जल्द सुनाएगा फैसला
वहीं, कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने हिजाब मामले में दायर सभी पक्षों की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली है और मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। उम्मीद की जा रही है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाली पीठ मामले में जल्द फैसला सुना सकती है।
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