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खुश खबर! दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान कोई भी निजी स्कूल नहीं बढ़ा सकता फीस

Fri, 17 Apr 2020 02:12 PM IST
ललित फुलारा एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: ललित फुलारा Updated Fri, 17 Apr 2020 02:12 PM IST
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Delhi schools will charge only monthly tuition fee, mandated to pay staff salary on time: Manish Sisodia
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

दिल्ली में कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकता और न ही लॉकडाउन के दौरान फीस की मांग कर सकता है। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की तरफ से तीन-तीन महीने की फीस मांगने की शिकायत मिल रही है। निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से बस का किराया और वार्षिक फीस भी मांग रहे हैं। बिना सरकार की इजाजत के इस वक्त कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकता है। 

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शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है कि कोई भी निजी स्कूल अपनी मर्जी के हिसाब से फीस नहीं बढ़ा सकता है। चाहे वो स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहा हो या गैर-सरकारी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस की मांग कर सकते हैं। कोई भी स्कूल अभिभावकों से तीन महीने की फीस नहीं वसूलेगा। अभिभावकों से लॉकडाउन के दौरान न ही ट्रांसपोर्टेशन फीस वसूली जाएगी।
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शिक्षा मंत्री ने साथ ही सभी निजी स्कूलों को अपने कर्मचारियों और शिक्षकों को वेतन देने के लिए भी कहा। अगर कोई स्कूल लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों और स्टाफ को वेतन नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने सभी निजी स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अभिभावक ऑनलाइन टीचिंग की फीस नहीं दे पा रहा तो उसके बच्चे का नाम ऑनलाइन टीचिंग से नहीं हटाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि कोई भी निजी स्कूल एक महीने के ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी फीस नहीं वसूलेगा।

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