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Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने एनएचएआई की वकील भर्ती अधिसूचना रद्द की, CLAT-PG आधारित चयन को बताया असंगत

Wed, 24 Sep 2025 01:13 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Wed, 24 Sep 2025 01:13 PM IST
सार

NHAI Lawyer Recruitment: दिल्ली हाई कोर्ट ने एनएचएआई की वकील भर्ती अधिसूचना को रद्द कर दिया और इसे CLAT-PG अंकों पर आधारित असंगत चयन प्रक्रिया बताया, जिसमें उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल परीक्षा अंकों के आधार पर की जा रही थी

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Delhi HC quashes NHAI notification on recruiting lawyers based on CLAT-PG score
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को एनएचएआई की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG के अंक को आधार बनाया गया था।

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मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने 11 अगस्त की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका को स्वीकार किया।

पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "रिट याचिका स्वीकार की जाती है। परिणामस्वरूप, अधिसूचना में दिए गए भर्ती मानदंड रद्द किए जाते हैं।"

विस्तृत फैसले का इंतजार है।

CLAT-PG अंकों को आधार बनाने वाली अधिसूचना रद्द

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनएचएआई की उस अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया, जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए CLAT-PG के अंकों को आधार बनाया गया था।

अदालत ने 18 सितंबर को इस अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के पीछे "कोई तर्क" नहीं है।

याचिका वकील शन्नू बहगेल ने दायर की थी। उनके अनुसार, CLAT-PG का उद्देश्य केवल कानून में मास्टर डिग्री (LLM) के लिए उम्मीदवारों की योग्यता को मापना है, इसलिए इसके अंकों को सरकारी नौकरी के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता।

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याचिकाकर्ता ने अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाया

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 11 अगस्त की अधिसूचना का उद्देश्य कानून में मास्टर डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक कानूनी पेशेवर की सेवाएं प्राप्त करना था।

उन्होंने कहा, "प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और चयन के लिए आधार के बीच कोई उचित या तर्कसंगत संबंध नहीं है।"

पीठ ने पहले ही कहा था कि CLAT-PG परीक्षा का मकसद उच्च शिक्षा के लिए योग्यता का आकलन करना है, न कि सरकारी नौकरी के लिए।

एनएचएआई के वकील ने तर्क दिया कि प्राधिकरण अंकों के माध्यम से उम्मीदवार की कानूनी समझ का परीक्षण कर रहा है।

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याचिकाकर्ता ने NHAI की अधिसूचना को चुनौती दी

वकील ने कहा था कि एकमात्र कारण यह था कि CLAT स्कोर समझने के लिए एक उचित मानदंड थे। उन्होंने आगे कहा कि हालांकि चयन CLAT स्कोर के आधार पर किया गया था, लेकिन प्राधिकरण ने अनुभव को भी प्राथमिकता दी।

याचिकाकर्ता ने NHAI की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी, जिसमें CLAT 2022 और स्नातकोत्तर विधि प्रवेश परीक्षा के बाद के संस्करणों में प्राप्त अंकों के आधार पर 44 युवा पेशेवर उम्मीदवारों की नियुक्ति की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने CLAT-PG आधारित भर्ती को मनमाना बताया

उन्होंने कहा कि CLAT-PG स्कोर को सार्वजनिक रोजगार के लिए चयन का आधार नहीं बनाया जा सकता और तर्क दिया कि अधिसूचना "मनमाना और अनुचित" है क्योंकि यह NHAI में सार्वजनिक रोजगार केवल उन उम्मीदवारों के लिए सीमित करती है जो वर्ष 2022 के बाद CLAT-PG में उपस्थित हुए थे।

याचिका में कहा गया है, "भर्ती केवल उन उम्मीदवारों तक ही सीमित है जो CLAT 2022 और उसके बाद PG में उपस्थित हुए हैं, अन्य सभी कानून स्नातकों और अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं को अनदेखा किया गया है जो अन्यथा पूरी तरह से योग्य हैं। CLAT 2022 के बाद (स्नातकोत्तर) स्कोर के आधार पर चयन को प्रतिबंधित करने का मानदंड मनमाना, तर्कहीन है।"

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