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रोहतक का अपना घर मामला, आरोपी शीला की जमानत याचिका खारिज

Tue, 26 Apr 2016 01:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 26 Apr 2016 01:58 AM IST
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Rohtak case your home , rejected the bail, application of the accused Sheila
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
बहुचर्चित अपना घर मामले में सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में जसवंती देवी के ड्राइवर सतीश की बहन शीला की जमानत याचिका को खारिज कर किया। अदालत ने कहा कि शीला पर अपना घर मामले में गंभीर आरोप होने के कारण जमानत नहीं दी जा सकती है।
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कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उसने कहा था कि मेरे खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इसलिए जमानत दी जाए। सीबीआई के वकील डीएस चावला ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि शीला के खिलाफ दो-तीन गवाह हैं, जिनकी अभी कोर्ट में गवाही होनी है। इसके चलते अदालत ने शीला की जमानत याचिका खारिज कर दी। शीला इससे पूर्व भी जमानत याचिका लगा चुकी है, जोकि विशेष अदालत व हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी हैं।
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इस मामले में मामले में एक गवाह आरएस सांकला की गवाही होनी थी। सीबीआई ने अदालत में एक याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने सीबीआई ने कोर्ट से भारत विकास संघ की रजिस्ट्रेशन फाइल कोर्ट में पेश करने की इजाजत मांगी है।
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सीबीआई ने यह फाइल चालान के साथ पेश करनी थी, लेकिन वह पेश नहीं कर पाई थी, जिस कारण अब सीबीआई ने फाइल पेश करने की इजाजत मांगी है। सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष को नोटिस कर 2 मई तक जवाब देने के लिए कहा है। आज मामले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
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