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हितों के टकराव मामले में दोषी पाए गए मयंक पारिख, BCCI के आचरण अधिकारी ने कहा- किसी एक को चुने

Tue, 21 Jul 2020 10:58 PM IST
मुकेश कुमार झा स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Published by: मुकेश कुमार झा Updated Tue, 21 Jul 2020 10:58 PM IST
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BCCI ethics officer Jain finds board employee Mayank Parikh conflicted
बीसीसीआई

बीसीसीआई के आचरण अधिकारी डीके जैन ने मंगलवार को बोर्ड के कर्मचारी मयंक पारिख को हितों के टकराव का दोषी पाया और उन्हें बीसीसीआई और मुंबई के छह क्रिकेट क्लबों के साथ उनकी भूमिका में से किसी एक को चुनने को कहा।

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मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने पारिख के खिलाफ हितों के टकराव की याचिका दायर की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बोर्ड के प्रबंधक पारिख मुंबई के छह क्लबों/अकादमियों से जुड़े हुए हैं।
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जैन ने अपने आदेश में कहा, 'मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि नियमों के अनुसार हितों के टकराव का मामला बनता है।' उन्होंने कहा, 'यह बीसीसीआई पर निर्भर करता है कि वह मयंक पारिख से इस्तीफा देने का मौका देती है या जिन क्लबों को लेकर सवाल उठा है उससे पारिख खुद को अलग करते हैं। जिससे यह सुनिश्चित होगा कि हितों के टकराव की स्थिति बीसीसीआई की संतुष्टि से हल हो गई हैं।'
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उन्होंने कहा, 'इस संबंध में अगर पारिख पर्याप्त कदम उठाने में असफल रहे तो बीसीसीआई इसे सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर सकती जिससे हितों के टकराव का यह मामला जल्द से जल्द समाप्त हो जाए।'बीसीसीआई के संविधान के अनुसार, कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक पद नहीं रह सकता हैं।

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