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दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल को दिया बाबा रामदेव के खिलाफ आपमानजनक वीडियो हटाने का आदेश

Thu, 24 Jan 2019 09:30 PM IST
Nilesh Kumar भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली Published by: Nilesh Kumar Updated Thu, 24 Jan 2019 09:30 PM IST
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Court directs Facebook, Google, Twitter to remove link of derogatory video on Baba Ramdev
बाबा रामदेव
दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक, ट्विटर और गूगल व उनके सहयोगी यू ट्यूब को योगगुरु रामदेव के खिलाफ आरोप वाले एक वीडियो के लिंक को तुरंत हटाने या बंद करने का अंतरिम आदेश दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने इन सोशल मीडिया मंचों से इस वीडियो को अपलोड करने वाले व्यक्ति के संबंध में सब्सक्राइबर सूचना सीलबंद लिफाफे में देने को कहा।
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वीडियो देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि उसमें रामदेव पर लिखी गई एक पुस्तक के कुछ ऐसे अंश हैं, जिन्हें हाई कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में हटाने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि 29 सितंबर 2018 'गॉडमैन फ्रॉम टाइकून' पुस्तक के प्रकाशक और लेखक को तबतक इस पुस्तक का प्रकाशन नहीं करने का आदेश दिया था, जबतक आहत करने वाले संबंधित अंश उससे निकाल नहीं दिये जाते।
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अदालत ने कहा कि किताब में से नहीं हटाए गए अंश को वीडियो के मार्फत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इस वीडियो को फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर पर अपलोड किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने रखे गये तथ्यों के आलोक में इस वीडियो पर रोक लगाने की रामदेव की मांग पर मामला बनता है। 
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न्यायमूर्ति सिंह ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक फेसबुक, गूगल, यूट्यूब और ट्विटर को संबंधित वीडियो के लिंक को हटाने या बंद करने का निर्देश दिया जाता है। भारत क्षेत्र में तत्काल इसे हटाया जाए। मामले की अगली सुनवाई पांच अप्रैल को होगी।
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