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सेवा में कोताही, बजाज ट्रेवल्स और ट्रांसएयरो एयरलाइंस भुगतेंगे हर्जाना
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 23 May 2016 02:12 AM IST
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उपभोक्ता आयोग
- फोटो : DEMO Pics
उपभोक्ता फोरम ने बजाज ट्रेवल्स और ट्रांसएयरो एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 46 हजार पांच सौ रुपये वापस करे। साथ ही 20 हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ की सदस्य प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। निखिल ग्रोवर निवासी सेक्टर-8 पंचकूला ने सेक्टर-17 सी चंडीगढ़ स्थित बजाज ट्रेवल्स लिमिटेड, नई दिल्ली स्थित ट्रांसएयरो एयरलाइंस और मास्को स्थित ट्रांसएयरो एयरलाइंस के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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ग्रोवर ने फोरम को बताया कि उनको नेशनल डेंटल बोर्ड एग्जामिनेशन पार्ट -1 में 7 अक्तूबर 2015 को न्यूयार्क में शामिल होना था। इसके लिए उन्होंने 27 जुलाई 2015 को ट्रांसएयरो एयरलाइंस का बजाज ट्रेवल्स से एयर टिकट बुक कराया था। 4 अक्तूबर 2015 को सुबह 3.50 बजे फ्लाइट थी। वे समय पर आईजीआई एयरपोर्ट नई दिल्ली पहुंचे। लेकिन उन्हें बताया कि कि उनका टिकट कन्फर्म नहीं है।
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बजाज ट्रेवल्स को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो परीक्षा में शामिल होने के लिए उन्होंने 69 हजार 990 रुपये में दूसरा टिकट खरीदा। लेकिन बजाज ट्रेवल्स ने न टिकट कन्फर्म करवाया और न ही 46 हजार पांच सौ रुपये रिफंड किए। दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।