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70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मतदाता सूची से नाम कटने की चिंता

Amar Ujala Bureau Updated Fri, 21 Aug 2026 01:27 AM IST
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Elderly citizens over the age of 70 worried about their names being removed from the voter list.
20jjrp16- जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय में सुनवाई पर पहुंचे लोग। संवाद
झज्जर। 70 साल से अधिक उम्र के कई बुजुर्गों को इन दिनों मतदाता सूची से नाम कटने की चिंता सता रही है। उनकी यह चिंता 2002 में हुए एसआईआर से मैपिंग न हो पाने के कारण है। 2002 के एसआईआर में इन बुजुर्गों के माता-पिता या दादा-दादी के नाम शामिल नहीं थे। कुछ के परिजनों ने कभी वोट नहीं बनवाए, जबकि कुछ की मृत्यु 2002 से पहले हो गई थी।
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इस कारण उनके परिजनों के नाम 2002 के एसआईआर में दर्ज नहीं हैं। मैपिंग न होने के कारण बुजुर्गों को ईआरओ की तरफ से नोटिस दिए गए हैं। उनसे मतदाता सूची में नाम डलवाने के लिए रिकॉर्ड मांगा गया है। हालांकि, बुजुर्गों के पास मैपिंग के लिए आवश्यक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे में उनके नाम मतदाता सूची से कटने की संभावना है।
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बुजुर्ग नरोतम ने बताया कि उनके माता-पिता के नाम 2002 की एसआईआर सूची में नहीं थे। उन्हें नोटिस मिला, पर सुनवाई के बाद भी समाधान नहीं हुआ। सीताराम ने भी ऐसी ही समस्या बताई। उनके माता-पिता की वोट नहीं बनी थी और उनकी मृत्यु 2002 से पहले हो गई थी।
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प्रशासन को अब तक कुल 81,734 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें फॉर्म-6 के 38,815 आवेदन शामिल हैं। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो वह आवश्यक दस्तावेज और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 भरकर दावा प्रस्तुत कर सकता है। मतदाता सूची में नाम, पता, आयु या फोटो जैसे विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के 40,659 आवेदन मिले हैं।
किसी अपात्र, मृत या स्थानांतरित मतदाता का नाम हटवाने के लिए 2,260 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके लिए फॉर्म-7 के माध्यम से आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है।
अभियान 22-23 अगस्त 2026 और 29-30 अगस्त 2026 को आयोजित होगा। इस दौरान जिला के सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। नागरिक अपने दावे एवं आपत्तियां संबंधित निर्वाचक पंजीयन अधिकारी या सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। सभी आवेदकों से फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं घोषणा-पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करने की अपील की गई है। उपायुक्त वर्षा खांगवाल ने बताया कि दावे एवं आपत्तियां 30 अगस्त 2026 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। नागरिक जानकारी या सहायता के लिए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी या निर्वाचक पंजीयन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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