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स्टांप ड्यूटी वसूली के लिए तहसीलदार ने उपायुक्त को लिखा पत्र

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 10:53 PM IST
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ehsildar writes to Deputy Commissioner regarding stamp duty
फोटो-53: तहसीलदार की ओर से उपायुक्त को लिखा पत्र। स्रोत इनेलो
बहादुरगढ़। नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी के परिवार से जुड़ी दो रजिस्ट्रियों में स्टांप ड्यूटी की कमी पाए जाने के बाद उसकी वसूली के लिए तहसीलदार बहादुरगढ़ ने उपायुक्त झज्जर को पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई का अनुरोध किया है। इस मामले को लेकर इनेलो नेता एवं पैक्स डायरेक्टर कपूर सिंह राठी ने दावा किया कि उनके द्वारा उठाया गया मुद्दा सही साबित हुआ है और अब प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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कपूर सिंह राठी ने बताया कि तहसीलदार बहादुरगढ़ ने पत्र क्रमांक 289/आरसी दिनांक 27 जुलाई 2026 के माध्यम से उपायुक्त झज्जर को पत्र भेजा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने नगर परिषद अध्यक्ष के परिवार द्वारा डेवलपमेंट चार्ज और हाउस टैक्स जमा न करने का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद अधिकारियों ने नोटिस जारी किए थे। अब स्टांप ड्यूटी के मामले में भी प्रशासनिक कार्रवाई शुरू होना उनकी शिकायत की पुष्टि करता है।
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उन्होंने बताया कि सब-रजिस्ट्रार बहादुरगढ़ के पत्र क्रमांक 190 एवं 192/आरसी दिनांक 26 जून 2026 के आधार पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 47-ए के तहत कार्रवाई की गई। केस नंबर 72/47-ए में 10 मार्च 2026 को पारित आदेश के अनुसार स्टांप ऑडिटर, सर्किल झज्जर ने 7,62,960 रुपये की स्टांप ड्यूटी की कमी सही पाई और उसकी वसूली के आदेश जारी किए। निर्धारित समय समाप्त होने के बावजूद संबंधित साझीदारों द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई।
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इसी प्रकार दूसरी रजिस्ट्री में 12,62,716 रुपये की स्टांप ड्यूटी की कमी भी सही पाई गई। दोनों मामलों में कुल 20,25,676 रुपये की स्टांप ड्यूटी बकाया होने पर तहसीलदार ने उपायुक्त को पत्र भेजकर नियमानुसार वसूली की कार्रवाई करने का अनुरोध किया
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