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जाम पर लगाम लगाने को पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार, पढ़ें अहम बातें
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sat, 25 Nov 2017 03:58 PM IST
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अरोमा होटल लाइट प्वाइंट पर जाम की स्थिति
- फोटो : अमर उजाला
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बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन व पार्किंग की समस्या को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है, जो जाम से निजात दिलाएगा। बढ़ती गाड़ियों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने नया पैंतरा अख्तियार किया है। ड्राफ्ट के मुताबिक शहर के लोगों को 10 लाख रुपये से ऊपर दूसरी कार खरीदने पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स देना पड़ेगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में यह नियम बनाया गया है कि जिस भी कंपनी में 50 से ऊपर कर्मचारी होंगे, उस कंपनी या इंडस्ट्री को अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ बस रखना अनिवार्य होगा। नहीं तो कंपनी पर चालान या जुर्माना हो सकता है। वहीं, सड़क किनारे गलत ढंग से गाड़ी पार्क करने पर 1 हजार रुपये प्रतिदिन का चालान होगा।
पंजाब-हरियाणा की गाड़ियां को छोड़कर 50 प्रतिशत ज्यादा पार्किंग फीस
पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए 50 प्रतिशत अधिक पार्किंग फीस देनी होगी। इसके अलावा जिन घरों में पार्किंग की पर्याप्त जगह है, उन्हें प्रापर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी में यह नियम बनाया गया है कि जिस भी कंपनी में 50 से ऊपर कर्मचारी होंगे, उस कंपनी या इंडस्ट्री को अपने कर्मचारियों के लिए स्टाफ बस रखना अनिवार्य होगा। नहीं तो कंपनी पर चालान या जुर्माना हो सकता है। वहीं, सड़क किनारे गलत ढंग से गाड़ी पार्क करने पर 1 हजार रुपये प्रतिदिन का चालान होगा।
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पंजाब-हरियाणा की गाड़ियां को छोड़कर 50 प्रतिशत ज्यादा पार्किंग फीस
पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा के पंजीकृत वाहनों को छोड़कर अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों को पार्किंग के लिए 50 प्रतिशत अधिक पार्किंग फीस देनी होगी। इसके अलावा जिन घरों में पार्किंग की पर्याप्त जगह है, उन्हें प्रापर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
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10 लाख से ऊपर दूसरी गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स
अरोमा होटल लाइट प्वाइंट पर जाम की स्थिति
- फोटो : अमर उजाला
पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट के मुताबिक सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन कम करने और पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख रुपये से ऊपर की दूसरी गाड़ी खरीदने पर 50 प्रतिशत रोड टैक्स देना होगा। अभी 6 प्रतिशत रोड टैक्स है। पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट पर प्रशासन ने लोगों से 15 दिनों में ऑब्जेक्शन और सुझाव मांगे हैं।
इसके बाद मिले सुझावों और ऑब्जेक्शन के बाद इसमें कुछ चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद कई जगह से पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी, तभी फाइनल अप्रूवल मिलेगा। यह ड्राफ्ट अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी 1 जनवरी, 2018 से लागू होगी।
गाड़ी खरीदते समय देना होगा पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट
गाड़ी खरीदते समय अब लोगों को पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त यह सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा कि इस गाड़ी को आप कहां खड़ा करेंगे, आपके पास इसको खड़ा करने के लिए जगह है या नहीं। अगर आपके पास पार्क करने की जगह नहीं होगी, तो आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे।
इसके बाद मिले सुझावों और ऑब्जेक्शन के बाद इसमें कुछ चेंज किए जा सकते हैं। उसके बाद कई जगह से पॉलिसी को मंजूरी मिलेगी, तभी फाइनल अप्रूवल मिलेगा। यह ड्राफ्ट अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। मंजूरी मिलने के बाद यह पॉलिसी 1 जनवरी, 2018 से लागू होगी।
गाड़ी खरीदते समय देना होगा पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट
गाड़ी खरीदते समय अब लोगों को पार्किंग स्पेस सर्टिफिकेट देना होगा। वहीं गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के वक्त यह सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा कि इस गाड़ी को आप कहां खड़ा करेंगे, आपके पास इसको खड़ा करने के लिए जगह है या नहीं। अगर आपके पास पार्क करने की जगह नहीं होगी, तो आप अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे।
यहां पार्किंग फीस देनी होगी ज्यादा
अरोमा होटल लाइट प्वाइंट पर जाम की स्थिति
- फोटो : अमर उजाला
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर-17, 22, 35, 43 में ट्रैफिक कंजेशन रहता है। ये एरिया वी-1, 2, 3, मुख्य रोड्स के साथ लगते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 और 2 में कंजेशन प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लागू किया जाएगा। यहां सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक पार्किंग स्पेस यूज करने के लिए ज्यादा पार्किंग फीस देनी होगी।
साइक्लिंग को किया जाएगा प्रमोट
साइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट में वी-4, 5 और 6 की सड़कों पर पेडेस्ट्रियन और साइकिल ट्रैक के पास गार्डनिंग, प्लांटेशन और वाहनों की पार्किंग करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। शहर में जून 2018 तक 90 किलोमीटर साइकिल ट्रैक के निर्माण का प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार किया है। पूरे शहर में 76 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनकर तैयार है।
यूटी प्रशासन 18 करोड़ रुपये खर्च करेगा। ज्यादातर साइकिल ट्रैक पूर्व, दक्षिण और मध्यमार्ग पर बनाए जाने हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। सेक्टर-26 राउंडअबाउट की तर्ज पर शहर के सभी गोलचौक पर साइकिल ट्रैक बनाने जा रहा है। इसके लिए यूटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से 4 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है।
साइक्लिंग को किया जाएगा प्रमोट
साइक्लिंग को प्रमोट करने के लिए पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट में वी-4, 5 और 6 की सड़कों पर पेडेस्ट्रियन और साइकिल ट्रैक के पास गार्डनिंग, प्लांटेशन और वाहनों की पार्किंग करने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। शहर में जून 2018 तक 90 किलोमीटर साइकिल ट्रैक के निर्माण का प्रस्ताव प्रशासन ने तैयार किया है। पूरे शहर में 76 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बनकर तैयार है।
यूटी प्रशासन 18 करोड़ रुपये खर्च करेगा। ज्यादातर साइकिल ट्रैक पूर्व, दक्षिण और मध्यमार्ग पर बनाए जाने हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। सेक्टर-26 राउंडअबाउट की तर्ज पर शहर के सभी गोलचौक पर साइकिल ट्रैक बनाने जा रहा है। इसके लिए यूटी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ओर से 4 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया है।
बाउंड्री वॉल हटाने का प्रावधान
पंचकूला में जाम
- फोटो : अमर उजाला
न्यू बिल्डिंग बायलाज में भी मरला हाउसेज को बाउंड्री वॉल तोड़कर पार्किंग स्पेस बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसे पार्किंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में भी शामिल किया गया है। बाउंडरी वॉल तोड़कर पार्किंग एरिया बढ़ाने के बाद एस्टेट आफिस से क्लीयरेंस लेनी होगी। एक कनाल या उससे ऊपर के प्लाट के बाहर सड़क पर या सड़क के किनारे गाड़ी पार्क करने पर पाबंदी होगी। ऐसे करने पर वाहन जब्त कर चालान करने का प्रावधान होगा।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा
पार्किंग पॉलिसी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। शहर में सीटीयू की 380 बसें चल रही हैं। अगले साल के शुरुआत तक 40 बसें और सीटीयू में शामिल हो जाएंगी। 20 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए एमओयूडी ने मंजूरी दे दी हैं। वहीं, लॉन्ग रूट और लोकल रूट के लिए करीब 120 बसें और खरीदी जानी हैं।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत किया जाएगा
पार्किंग पॉलिसी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। शहर में सीटीयू की 380 बसें चल रही हैं। अगले साल के शुरुआत तक 40 बसें और सीटीयू में शामिल हो जाएंगी। 20 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए एमओयूडी ने मंजूरी दे दी हैं। वहीं, लॉन्ग रूट और लोकल रूट के लिए करीब 120 बसें और खरीदी जानी हैं।
पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट के अहम बिंदु
पिंजौर में जाम
- फोटो : अमर उजाला
पॉलिसी लागू होने के बाद वाहन मालिकों को तीन महीने के अंदर यह एफिडेविट देना होगा कि वे पॉलिसी के नियमों का पालन करेंगे। घर में पहले से गाड़ी है और आप दूसरी खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 10 लाख रुपये से ऊपर है, तो आपको गाड़ी की 50 प्रतिशत कीमत रोड टैक्स देनी होगी। चंडीगढ़ में गाड़ी खरीदने, चलाने और रजिस्टर्ड कराने के लिए सर्टिफिकेट आफ एंटाइटलमेंट देना होगा।
यह 10 साल के लिए वैलिड होगा। गाड़ियों की मांग बढ़ने पर सर्टिफिकेट आफ एटाइटलमेंट की कीमत भी बढ़ेगी। अगर पॉलिसी अप्रूव होती है तो यह नियम 1 जनवरी 2018 से लागू से लागू होंगे। जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है और उनके घर में पार्किंग एरिया है, वे अपने पार्किंग एरिया को किराए पर देकर कमाई कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर दूसरे राज्यों से गाड़ियां आती हैं तो उनसे 50 परसेंट ज्यादा पार्किंग फीस वसूली जाए।
शहर के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी व प्राइवेट संस्थानों को पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन डिक्लेयर करने होंगे। जहां पर स्कूल के बच्चों को छोड़ा जाएगा और वहां से ले जाया जाएगा। 21 जनवरी 2015 को प्रशासन की ओर से नियम जारी किए गए थे, उनका शहर के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को पालन करना होगा।
यह 10 साल के लिए वैलिड होगा। गाड़ियों की मांग बढ़ने पर सर्टिफिकेट आफ एटाइटलमेंट की कीमत भी बढ़ेगी। अगर पॉलिसी अप्रूव होती है तो यह नियम 1 जनवरी 2018 से लागू से लागू होंगे। जिन लोगों के पास गाड़ी नहीं है और उनके घर में पार्किंग एरिया है, वे अपने पार्किंग एरिया को किराए पर देकर कमाई कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर दूसरे राज्यों से गाड़ियां आती हैं तो उनसे 50 परसेंट ज्यादा पार्किंग फीस वसूली जाए।
शहर के सभी स्कूल, कॉलेज, सरकारी व प्राइवेट संस्थानों को पिकअप और ड्रॉप ऑफ जोन डिक्लेयर करने होंगे। जहां पर स्कूल के बच्चों को छोड़ा जाएगा और वहां से ले जाया जाएगा। 21 जनवरी 2015 को प्रशासन की ओर से नियम जारी किए गए थे, उनका शहर के सभी स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को पालन करना होगा।
पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट में पार्किंग फीस स्ट्रक्चर
पार्किंग
- फोटो : डेमो इमेज
यूटी प्रशासन ने पार्किंग पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। पॉलिसी की मंजूरी के बाद इसे लागू करने का जिम्मा नगर निगम का होगा। एक बार पार्किंग फीस तय होने के बाद दो साल तक फीस रिवाइज नहीं की जा सकेगी। दो साल के बाद नगर निगम चाहे तो पार्किंग फीस के स्ट्रक्चर में प्रशासन के टेक्निकल एक्सपर्ट की मंजूरी के बाद बदलाव कर सकता है। पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट में बाकायदा इसके लिए फार्मूला तैयार किया गया है।
ये होंगे फोर व्हीलर गाड़ियों के पार्किंग के रेट
टाइम रेट
आधे घंटे के लिए 10 रुपये
एक घंटे के लिए 25 रुपये
दो घंटे के लिए 81 रुपये
तीन घंटे के लिए 132 रुपये
8 दिसंबर तक पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट पर दर्ज कराएं आपत्ति
प्रशासन ने पार्किंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर शहर के लोग 8 दिसंबर 2017 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बताई गई ई मेल आईडी stPcbbl.chd@gmail.com पर शहर के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और पॉलिसी में सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं।
ये होंगे फोर व्हीलर गाड़ियों के पार्किंग के रेट
टाइम रेट
आधे घंटे के लिए 10 रुपये
एक घंटे के लिए 25 रुपये
दो घंटे के लिए 81 रुपये
तीन घंटे के लिए 132 रुपये
8 दिसंबर तक पार्किंग पॉलिसी ड्राफ्ट पर दर्ज कराएं आपत्ति
प्रशासन ने पार्किंग पॉलिसी का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उस पर शहर के लोग 8 दिसंबर 2017 शाम 5 बजे तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए बताई गई ई मेल आईडी stPcbbl.chd@gmail.com पर शहर के लोग अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और पॉलिसी में सुधार के लिए सुझाव भी दे सकते हैं।