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Hindi News ›   Crime ›   Attiya's husband and father in law arrested

तीन तलाक मामले में आतिया के पति-ससुर गिरफ्तार

Tue, 21 Mar 2017 10:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर
ब्यूरो/अमर उजाला, लक्सर Updated Tue, 21 Mar 2017 10:37 PM IST
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Attiya's husband and father in law arrested

तीन तलाक के मामले में आतिया साबरी की ओर से दर्ज कराए गए दहेज के मामले में पुलिस ने पति सहित उसके ससुर को एनबीडब्लू के आधार पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। 

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सुल्तानपुर निवासी आतिया साबरी (हाल निवासी सहारनपुर) की शादी जस्सोदरपुर निवासी वाजिद पुत्र शहिद के साथ हुई थी। ससुरालियों से परेशान आतिया साबरी ने अपने पति व ससुर पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। 
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यह मामला सहारनपुर के एसीजेएम कोर्ट में विचारधीन है। इसी दौरान पति ने तीन तलाक की प्रथा के साथ आतिया को तलाक दे दिया था। इस पर आतिया ने तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शरण ली। मामले में उसने पति सहित देवबंद के मदरसे आदि को भी आरोपी बनाया। 
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तीन तलाक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर आतिया साबरी का यह मामला सुर्खियों में रहा है। वहीं दहेज के मामले में आरोपियों की ओर से कोर्ट में हाजिर न होने के बाद कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी किए थे। 

कौन है आत‌िया साबरी

Attiya's husband and father in law arrested

एनबीडब्लू होने के बाद लक्सर कोतवाली पुलिस पति वाजिद और ससुर शहिद की तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। सोमवार रात पुलिस ने दोनों को घर से दबोच लिया। लक्सर कोतवाल नवीन चंद सेमवाल ने बताया कि दोनों के घर पर होने की सूचना मिली थी। उसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। 

काैन है अात‌िया
आतिया तीन तलाक के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसका आरोप था कि उसके पति ने उसकी बिना जानकारी के एक कागज पर तीन तलाक लिखकर भेज दिया। उसके पति ने देवबंद दारुल उलूम की फतवा कमेटी को आधी अधूरी जानकारी देकर फतवा जारी करा लिया।

देवबंद दारुल उलूम ने भी उससे पूछे बगैर और मामले की पूरी तहकीकात किए गए बगैर तलाक दिए जाने का फतवा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आतिया ने फतवा को लेकर देवबंद की कमेटी को भी प्रतिवादी बनाया था। इसके अलावा आतिया ने ससुरालियों, कानून एवं न्याय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, बाल कल्याण एवं महिला विकास मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाया था। इस मामले में 30 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई है।

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