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HC के फैसले से 1164 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को झटका
बिशन सिंह बोरा/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 14 May 2016 04:24 AM IST
सार
- 1164 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अभी और करना होगा इंतजार
- 31 मार्च 2016 से पहले मिलनी थी नियुक्ति, अब संशोधित विज्ञप्ति होगी जारी
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कोर्ट
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विस्तार
शिक्षा विभाग की लापरवाही से चयनित अभ्यर्थियों को झटका लगा है। पिछले दो साल से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2016 से पहले नियुक्ति मिलनी थी, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद संशोधित विज्ञप्ति जारी होने से भर्ती के लिए अब उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा। साथ ही कुछ अभ्यर्थी चयन के बाद बाहर भी हो सकते हैं।
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शिक्षा विभाग ने जनवरी 2014 में शिक्षकों के 2794 पदों के लिए हुई भर्ती से भी सबक नहीं लिया। इसमें कई शिक्षक तथ्य छिपाकर दोबारा भर्ती हो गए थे। इससे मनचाही जगह नहीं मिलने पर भर्ती के बावजूद शिक्षकों के 200 से अधिक पद खाली रह गए थे। इस बार भी 1200 पदों के लिए हुई भर्ती में लगभग 400 शिक्षक दोबारा चयनित हो गए हैं।
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एनसीटी की ओर से बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए बेसिक में शिक्षक बनने की 31 मार्च 2016 की डेडलाइन के बाद भी शिक्षक भर्ती मामले में विभाग शुरू से लापरवाह बना रहा। इस वजह से हाईकोर्ट में भर्ती के खिलाफ 18 से अधिक याचिकाएं दाखिल हुईं और भर्ती प्रक्रिया कानूनी दांव पेच में उलझ गई।
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करना पड़ सकता है लंबा इंतजार
अब भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी होने से जिन अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2016 से पहले नियुक्ति मिलनी थी, उन्हें भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं, कुछ चयनित अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ सकता है।
जिन लोगों ने पहले आवेदन किए हैं, उनसे दोबारा आवेदन नहीं मांगे जाएंगे। संशोधित विज्ञप्ति जारी कर अब डीएलएड अभ्यर्थियों के आवेदन भी भर्ती में शामिल किए जाएंगे।
-मदन मोहन मिश्रा, विधि अधिकारी