फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Wrong information in IT returns will lead to prosecution, complaint to employers

अब गलत आयकर रिटर्न भरने वाले वेतनभोगियों पर होगी कार्रवाई

Wed, 18 Apr 2018 07:18 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Apr 2018 07:18 PM IST
विज्ञापन
Wrong information in IT returns will lead to prosecution, complaint to employers

आयकर विभाग ने वेतनभोगी वर्ग के करदाताओं को चेतावनी दी है कि अगर आयकर रिटर्न में उन्होंने आमदनी को कम करके दिखाया या छूट को बढ़ाकर दिखाया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनके नियोक्ता पर होगी।

विज्ञापन


- आयकर विभाग ने जारी की चेतावनी
- कम और ज्यादा छूट दिखाने से बचें
- ऐसा किया तो नियोक्ता लेगा एक्शन


आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग करने वाले बेंगलूरू स्थित सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि करदाता ऐसे कर सलाहकारों का शिकार बनने से बचें जो उन्हें आयकर बचाने के लिए आमदनी छुपाने या छूट को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाने की सलाह देते हैं। ऐसे टैक्स प्लानरों और सलाहकारों को भी आगाह किया गया है कि पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


सीपीसी ने कहा है कि कर बचाने के लिए गलत तरीके से आयकर रिटर्न भरने की घटनाओं का संज्ञान लेते हुए यह चेतावनी जारी की गई है। ऐसा करना आयकर कानून के तहत दंडनीय अपराध है। जिस वेतनभोगी का रिटर्न गलत पाया जाएगा, उसके नियोक्ता को इसकी सूचना भेज दी जाएगी। ऐसा कर्मियों के खिलाफ नियोक्ता को एक्शन लेना होगा। 
विज्ञापन
विज्ञापन


बता दें कि जनवरी में आयकर विभाग ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की कई नामचीन कंपनियों के कर्मियों को कर बचाने की सलाह देने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ किया था। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में आपराधिक केस दर्ज किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed