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रिजर्व बैंक: यूनियन बैंक पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना, एसबीआई के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई
Mon, 29 Nov 2021 08:17 PM IST
सुरेंद्र जोशी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Mon, 29 Nov 2021 08:17 PM IST
सार
Fine on Union Bank of India: रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई घोटालों के वर्गीकरण व उनकी रिपोर्टिंग के नियमों के उल्लंघन के कारण की है।
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आरबीआई
- फोटो : pixabay
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विस्तार
बैंकिंग नियमों के उल्लंघन पर रिजर्व बैंक अब कड़ा रवैया अपना रहा है। पहले सबसे बड़ी बैंक एसबीआई पर जुर्माना किया गया और अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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रिजर्व बैंक ने यह कार्रवाई घोटालों के वर्गीकरण व रिपोर्टिंग और तनावग्रस्त संपत्तियों के विक्रय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारण की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने बैंकिंग नियमों व घोटालों की सूचना के नियमों के उल्लंघन को लेकर बीते हफ्ते देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर एक करोड़ रुपये और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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केंद्रीय बैंक ने एसबीआई पर कार्रवाई इसलिए की थी कि एक ग्राहक के खाते की जांच में पाया गया कि बैंक ने उसके अकाउंट में हुए घोटाले के बारे में जानकारी देने में देरी की। इस लापरवाही के लिए आरबीआई ने एसबीआई को नोटिस जारी किया था। बैंक से रिपोर्ट का जवाब मिलने के बाद एसबीआई पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी- वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग निर्देश 2016 में निहित निर्देशों का पालन नहीं किया।
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आरबीआई ने कहा कि 'ग्राहक सुरक्षा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे', 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन' और वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग की आचार संहिता' के उल्लंघन के मामले में भी विभिन्न बैंकों पर कार्रवाई की गई है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपये का जुर्माना इन्हीं प्रावधानों के तहत लगाया गया है।