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काम की बात: होम लोन पर आयकर में मिलने वाले इन पांच फायदों के बारे में जानते हैं?
Tue, 09 Mar 2021 11:23 PM IST
गौरव पाण्डेय
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Tue, 09 Mar 2021 11:23 PM IST
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होम लोन पर आयकर लाभ
- फोटो : पिक्साबे
आज के समय में जब होम लोन की दरें काफी कम हैं, रियल स्टेट की कीमतें भी नीचे आई हैं। हाल ही में महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों ने स्टांप ड्यूटी में भी कमी की है। महिला दिवस (आठ मार्च) को इन राज्यों ने महिला घर खरीदारों के लिए भी स्टांप ड्यूटी पर कमी कर दी। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप भी संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा है। इतना ही नहीं, संपत्ति खरीदने के लिए आप होम लोन लेकर आयकर में कुछ फायदे पा सकते हैं। यहां हम आपके बताने जा रहे हैं ऐसे ही पांच फायदों के बारे में जो आप होम लोन लेकर आयकर में पा सकते हैं।
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मूलधन और ब्याज पर कर रियायत
एक व्यक्ति दो तरह के टैक्स ब्रेक का दावा कर सकता है। धारा 80सी के तहत होम लोन के मूलधन के भुगतान में कमी और धारा 24 के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज भुगतान में कमी। दूसरे वाले रास्ते पर खुद की संपत्ति होने पर सालाना दो लाख रुपये तक की सीमा है। अगर आप बजट में एक घर खरीदते हैं, धारा 80ईईए के तहत एक वित्तीय वर्ष में आपको 1.5 लाख रुपये की कटौती मिलेगी। यह कटौती ब्याज घटक पर दो लाख रुपये के अतिरिक्त है। यहां ध्यान देने वाली बात ये है कि यह उन्हीं होम लोन पर लागू होगा जो आवासीय घर के लिए एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच लिए गए हैं और जिनकी स्टांप ड्यूटी 45 लाख से अधिक नहीं है।
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निर्माणाधीन संपत्ति हो सकती है बेहतर
घर खरीदना चाहते हैं तो ऐसी संपत्ति का चयन करना ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है जिस पर पहले से ही काम चल रहा हो। आयकर के नियम आपको प्री डिलिवरी अवधि के दौरान चुकाए गए पूरे ब्याज पर दावा करने की अनुमति देते हैं। यह आपको पांच बराबर किस्तों में कमी के रूप में उस वित्तीय वर्ष से शुरू होता है, जिसमें निर्माण पूरा हुआ हो या आपने संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया हो। स्व अधिग्रहित संपत्ति के मामले में प्रति वर्ष अधिकतम कटौती के रूप में आप दो लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। वहीं, अपने पहले घर के लिए आप ब्याज में डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कमी भी पा सकते हैं।
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जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बेहतर
अगर आप किसी के साथ मिलकर घर खरीदते हैं, जैसे कि अपने पति या पत्नी के साथ, तो आप दोनों को उस ब्याज में दो लाख रुपये तक की कटौती मिल सकती है, जो आज दोनों चुकाएंगे। अगर आपके परिवार में आपके अलावा एक वयस्क व्यक्ति है, और आपका बच्चा भी काम करता है और बैंक तीनों के बीच लोन बांटने के लिए तैयार है तो आप तीनों को स्व ग्रहित संपत्ति के लिए दो-दो लाख रुपये तक की कटौती मिल सकती है।
खुद का दूसरा मकान है तो क्या करें
आपकी दूसरी खुद के कब्जे वाली आवासीय संपत्ति की कर योग्य आय पर कोई उल्लेखनीय किराया नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से अगर आपको कोई तैयार किरायेदार नहीं मिलता है तो यह आपके लिए इस संपत्ति को 'स्व-अधिकृत' रखने के लिए काम करता है। यह फायदा केवल अधिकतम दो घरों तक मिलता है। तीसरा घर जो किराये पर नहीं उठाया गया है, उस पर भी इसकी डीम्ड वैल्यू या संभावित बाजार किराये के अनुसार कर लगेगा।
आवासीय संपत्ति नुकसान से ऐसे निपटें
आवासीय संपत्ति से पूरे नुकसान को आय के किसी अन्य स्त्रोत मसलन वेतन से बराबर किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सीमा दो लाख रुपये है। अगर आप किसी भी आय स्त्रोत के खिलाफ दो लाख रुपये का ब्याज निर्धारित करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस तरह के अधिशेष ब्याज को आठ मूल्यांकन वर्षों तक आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यह स्थिति केवल आवासीय संपत्ति से होने वाली आय पर संभव है।