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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा- ऐसी योजना लाएं, जो घर खरीदारों के हित में हो

Tue, 09 Jul 2019 08:28 PM IST
paliwal पालीवाल एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: paliwal पालीवाल Updated Tue, 09 Jul 2019 08:28 PM IST
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supreme court orders government to bring a common resolution plan for flat buyers

रियल इस्टेट सेक्टर में बिल्डरों को मोटा पैसा देने के बावजूद समय पर घर खरीदारों को पजेशन नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र सरकार को आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार लाखों मकान खरीदारों की परेशानियों का समाधान करने के वास्ते वह सभी मामलों हेतु ‘‘एक समान’’ प्रस्ताव तैयार करे।

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केंद्र भी करे पहल

शीर्ष अदालत ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से संबंधित मकान खरीदारों के मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह मामला लाखों फ्लैट खरीदारों से जुड़ा हुआ है और केंद्र को इसके समाधान के लिये प्रस्ताव पेश करना चाहिए।

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केंद्र दे सुझाव

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी की पीठ ने कहा, हम केंद्र सरकार से सुझाव चाहते हैं जो ऐसे सभी मामलों के लिये एकसमान हो सकते हैं। केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल माधवी दीवान से पीठ ने कहा, ‘‘यह मुद्दा लाखों मकान खरीदारों को परेशान कर रहा होगा। दीवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी कानून) के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाहर, आप (केंद्र) कुछ सुझाव दे सकते हैं। हम उन पर विचार कर सकते हैं।’’ 

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पीठ ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की समय सीमा खत्म हो जाने के बावजूद मामले को परिसमापन के लिये नहीं भेजने के लिये दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इससे हजारों मकान खरीदारों को अपूर्णीय क्षति होगी। 

बैंक दे सकते हैं जवाब

अतिरिक्त सालिसीटर जनरल ने न्यायालय से कहा कि इस आवेदन का जवाब देने के लिये उचित प्राधिकार पेशेवर समाधानकर्ता या संबंधित बैंक हो सकते हैं।  पीठ ने पूछा, ‘‘क्या केंद्र सरकार इस समय जारी प्रक्रिया को बाधित किये बगैर कोई और सुझाव दे सकती है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या आपके पास कुछ सुझाव हैं?’’ 

पीठ ने कहा नीति संबंधी मुद्दे का समाधान तो केंद्र को ही करना होगा। इसके साथ ही पीठ ने इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिये स्थगित कर दी।

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