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सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 करोड़ रुपये जमा करे सुपरटेक
टीम डिजिटल/अमर उजाला
Updated Tue, 08 Nov 2016 07:57 PM IST
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एमराल्ड कोर्ट सोसायटी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक रियल इस्टेट डेवलपर्स को 10 करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा करने के लिए कहा है। वहीं इस मामले में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) में इस मामले में अपनी रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सौंप दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।
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पीठ ने कहा कि यह निर्देश इसलिए दिया जा रहा है कि वे निवेशक जो पैसा वापस लेना चाहते हैं उनमें भम्र की स्थिति न रहें। वहीं पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल(एएसजी) पीएस नरसिंहा को एनबीसीसी की रिपोर्ट को पढ़कर अदालत को अवगत कराने के लिए कहा है।
मालूम हो कि गत 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एनबीसीसी को नोएडा एक्सप्रेस-वे स्थित सुपरटेक की परियोजना एमराल्ड कोर्ट सोसायटी के दो टावरों का निरीक्षण कर यह बताने के लिए कहा है कि क्या इनका निर्माण नियमों के अनुरूप किया गया है या नहीं?
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अगली सुनवाई 23 नवंबर को
वहीं सुपरटेक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने बताया कि सोसायटी बन कर तैयार है। इसमें 786 फ्लैट हैं। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग का निर्माण नियम के मुताबिक किया गया है। इनमें से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फ्लैट लेना चाहते हैं।
साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि अदालत के पूर्व निर्देश के तहत प्रिंसिपल अमांउट की 10 फीसदी रकम यानी आरओआई (रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट) सालाना दर के हिसाब से याचिकाकर्ता को दी है।
साथ ही उन्होंने बताया कि इस संबंध में चार्ट में अदालत में पेश कर दिया गया है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।