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जेपी ग्रुपः फ्लैट खरीदने वाले 32 हजार बॉयर्स की गुहार पर SC 4 सितंबर से करेगा सुनवाई

Thu, 24 Aug 2017 01:41 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल Updated Thu, 24 Aug 2017 01:41 PM IST
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supreme court agrees to hear plea of 32k buyers of jaypee group
jaypee greens - फोटो : social media

जेपी ग्रुप से फ्लैट खरीदने वाले 32 हजार बॉयर्स ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल की इलाहाबाद बेंच के दिवालिया घोषित करने के फैसले पर तत्काल रोक लगाएं। बॉयर्स ने चीफ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने याचिका दायर करके जल्द सुनवाई करने को कहा है। 

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पढ़ें- जेपी इंफ्राटेक दिवालिया घोषित, विश टाउन समेत कई प्रोजेक्ट्स में फंसा हजारों निवेशकों का पैसा
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दोनों जजों की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए गुरुवार को इस पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई 4 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है।  
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बॉयर्स की तरफ से याचिका दायर करते हुए सीनियर वकील अजीत के सिन्हा ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश के बाद कार्पोरेट मंत्रालय ने घर खरीदने वाले बॉयर्स से दिवालिया कानून के सेक्शन 14 के तहत एक फॉर्म भरने के लिए कहा है। अगर बॉयर्स यह फॉर्म भर देते हैं तो फिर वो किसी भी उपभोक्ता अदालत में कंपनी के खिलाफ केस दर्ज नहीं कर पाएंगे। 


प्राधिकरण के पास है जमीन का मौलिक अधिकार
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण में दी गई जमीन 90 साल की लीज पर है। लीज होल्ड होने के कारण मालिकाना हक प्राधिकरणों के पास ही है।ऐसे में कोई भी बैंक या संस्था तब तक यहां की किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं कर सकती, जब तक कि प्राधिकरण से एनओसी न ले ले। प्राधिकरणों का कहना है कि किसी भी संपत्ति की नीलामी की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्राधिकरण और खरीदारों का पैसा न डूबे।

ऐसे में अगर जेपी इंफ्राटेक के नाम पर आवंटित संपत्ति की नीलामी का आदेश होता है तो भी प्राधिकरण की मर्जी के बिना बैंक नीलामी नहीं कर सकेगा। यमुना प्राधिकरण के मुताबिक जेपी इंफ्राटेक के नाम पर यमुना एक्सप्रेसवे ही है। नोएडा में स्थित एलएफडी वन (विश टाउन, अमन आदि) आदि भी जेपी इंफ्राटेक के नाम पर है।

यमुना की तरह नोएडा में भी प्राधिकरण की एनओसी के बिना किसी भी संपत्ति की नीलामी नहीं हो सकती है।  

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