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दस दिन में आएंगे रियल एस्टेट एक्ट के नए नियम

Mon, 10 Oct 2016 12:23 AM IST
संतोष कुमार/ अमर उजाला, दिल्ली
संतोष कुमार/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 10 Oct 2016 12:23 AM IST
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New Real estate to be implemmented soon
infrastructure

केंद्र सरकार रियल-एस्टेट एक्ट से जुड़े नियमों को लागू करने जा रही है। योजना अगले दस दिनों में नए नियमों को अधिसूचित करने की है। अधिकारियों की मानें तो आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय (हूपा) ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर कानून मंत्रालय को भेज दिया है।

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दोनों मंत्रालयों के बीच इस मसले पर सोमवार को बैठक होनी है। इसके बाद मंत्रालय नियमों को अंतिम रूप दे देगा। दरअसल, बीते मई महीने में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट-2016 को अधिसूचित किया था।
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1 मई से अधिनियम के 82 में से 69 प्रावधान लागू भी हो गए थे। जबकि छह महीने के भीतर इससे जुड़े नियमों को तैयार कर लेना था। नियत समय 31 अक्टूबर से पहले ही हूपा ने नियम का ड्राफ्ट तैयार करके कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए पिछले महीने कानून मंत्रालय को भेज दिया है। 

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आम जनता के सुझाव पर तैयार हुए नियम

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infra

मंत्रालय अधिकारियों ने बताया कि नियमों का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले इस पर आम लोगों की राय मांगी गई थी। करीब 500 हितधारकों ने अपनी सलाह दी है। इसमें से बेहतर सिफारिशों को ड्राफ्ट रूल्स में शामिल करके पिछले महीने कानून मंत्रालय को भेज दिया गया था।

सोमवार को दोनों मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ड्राफ्ट रूल पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि दस दिनों में इन्हें अधिसूचित कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी सूचनाएं खरीदारों को मिलेगी मंत्रालय के अधिकारी हालांकि, कानून के बारे में ज्यादा बताने को तैयार नहीं।

लेकिन दावा किया जा रहा है कि किसी भी प्रोजेक्ट (नए के साथ पुराने भी) की सारी जानकारी खरीदार को मिलेंगी। दोनों के बीच समझौते में कुछ भी गुप्त नहीं होगा। इससे किसी प्रोजेक्ट की लेटलतीफी से खरीदार को तयशुदा समय में मुआवजा मिलेगा। बता दें कि सभी राज्यों के लिये यह मॉडल के तौर पर होगा। जबकि दिल्ली समेत सभी केंद्र शासित प्रदेशों में यही कानून लागू होगा। 

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