DDA Housing Scheme 2019: ऑनलाइन आवेदन शुरू, 10.4 लाख से 1.7 करोड़ तक के फ्लैट उपलब्ध
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डीडीए हाउसिंग स्कीम 2019 यानी कि दिल्ली दिल्ली विकास प्राधिकरण आवास योजना के तहत फ्लैट्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्लैट्स की शुरुआती कीमत 10.4 लाख रुपये है, जबकि इस योजना के तहत 1.7 करोड़ रुपए तक के फ्लैट मौजूद हैं। डीडीए हाउसिंग योजना 2019 के तहत दिल्ली के वसंत कुंज और नरेला इलाके में डीडीए के 18 हजार फ्लैट्स की बिक्री के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है।
इस योजना के तहत चार कैटगरी के फ्लैट्स खरीदे जा सकते हैं:
- 450 फ्लैट एचआईजी कैटगरी यानी 3/2 बेडरूम वाले
- 1,550 फ्लैट एमआईजी कैटगरी यानी कि दो बेडरूम वाले
- 8,330 फ्लैट एलआईजी कैटगरी यानी कि सिंगल बेडरूम वाले
- 7,700 फ्लैट आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की कैटगरी के
मिली जानकारी के अनुसार, इन फ्लैटों के आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाइन होगी। डीडीए की वेबसाइट पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए पिछले सालों की तरह पुरानी प्रक्रिया मान्य नहीं होगी।
दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट पर फ्लैट्स की रेंज, सूची और कीमतों की डिटेल के साथ ब्राउशर भी अपलोड कर दी है। वसंत कुंज इलाके में 3-बीएचके यानी तीन बेडरूम, हॉल, किचन सेट के साथ अधिकतम 1.7 करोड़ रुपये तक की कीमत के फ्लैट उपलब्ध है, जबकि नरेला इलाके में करीब 30 वर्गमीटर के फ्लैट 10.4 लाख तक की कीमत पर उपलब्ध है।
लॉटरी सिस्टम से होगा आवंटन, आवेदन शुल्क 25 हजार से दो लाख
फ्लैट्स की बिक्री के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 मई तक खुली रहेगी। ईडब्ल्यूएस कैटगरी के फ्लैट के लिए 25 हजार रुपये, एलआईजी कैटगरी के लिए एक लाख रुपये, जबकि एमआईजी और एचआईजी कैटगरी के फ्लैट के लिए दो लाख रुपये आवेदन शुल्क के तौर पर लगेंगे। यह एक तरह से कॉशन मनी यानी कि सुरक्षा शुल्क होगा। आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद फ्लैटों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। जिन आवेदकों को फ्लैट नहीं आवंटित हो पाएगा, उन्हें आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
डीडीए आवास योजना 2019 के तहत एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी कैटगरी के लिए आवेदकों की आय सीमा निर्धारित नहीं है, जबकि ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए फ्लैट का आवेदन करने के लिए आवेदक की सालाना आय तीन लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन फ्लैट्स में शहीदों की पत्नियों, नि:शक्तों, अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए आरक्षण प्रतिशत लागू होगा।