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अगर नहीं किया 30 जून तक यह काम तो रद्दी हो सकता है पैन कार्ड, 5 हजार का जुर्माना अलग से

Fri, 29 Jun 2018 04:09 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 29 Jun 2018 04:09 PM IST
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your pan card will become invalid after 30 june if not linked with aadhaar
अगर आपने अपने पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर यह रद्दी हो जाएगा। इसके साथ ही आपको 5 हजार रुपये का जुर्माना भी अलग से देना होगा। इसके साथ ही 31 जुलाई तक आयकर रिटर्न भरने में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने अब इसकी डेडलाइन को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है। 
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पीएमएलए कानून के तहत आधार लिंक कराना जरूरी
केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग (पीएमएलए) कानून के तहत बैंक अकाउंट, पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अभी 30 जून तक की डेडलाइन दी हुई है। अगर केंद्र सरकार आधार को बैंक व अन्य अकाउंट्स से लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाती है, तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी, जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। 
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इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दी छूट
हालांकि कई लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार को पैन से लिंक कराने में छूट दे रखी है। इन लोगों में एनआरआई, भारत आए मेहमान, 80 साल से ज्यादा आयु के लोग शामिल हैं। इसके अलावा आसाम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्य के निवासियों को भी आधार-पैन लिंक कराने की किसी तरह से कोई जरुरत नहीं है। हालांकि यह छूट तब ही मिलेगी, जब इनका आधार कार्ड न बना हो।
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ऐसे कर सकते हैं आधार को पैन कार्ड को लिंक 

your pan card will become invalid after 30 june if not linked with aadhaar
  • सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. यहां पर बाईं तरफ दिए गए लाल रंग के 'लिंक आधार' पर क्लिक करें। 
  • अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए। 
  • लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही ब्लू स्ट्रिप में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करे। 
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें। 
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें।
 
एसएमएस के जरिए भी कर सकते हैं लिंक
एसएमएस सेवा का इस्तेमाल करके भी आप अपने पैन से आधार को लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है।
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