{"_id":"5c5ac14fbdec227396045090","slug":"without-linking-pan-with-aadhaar-taxpayers-cannot-file-income-tax-return","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना नहीं फाइल कर पाएंगे आईटीआरः सुप्रीम कोर्ट","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
पैन कार्ड को आधार से लिंक किए बिना नहीं फाइल कर पाएंगे आईटीआरः सुप्रीम कोर्ट
Wed, 06 Feb 2019 05:21 PM IST
kapil sharma
भाषा, नई दिल्ली
भाषा, नई दिल्ली
Published by: kapil sharma
Updated Wed, 06 Feb 2019 05:21 PM IST
विज्ञापन
PAN-Aadhaar
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आय कर रिटर्न दाखिल करने के लिये पैन को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले में फैसला सुनाते हुये आय कर कानून की धारा 139एए को सही ठहरा चुकी है।
विज्ञापन
शीर्ष अदालत ने श्रेया सेन ओर जयश्री सतपुड़े को वर्ष 2018-19 का आय कर रिटर्न पैन नंबर को आधार से जोड़े बगैर ही दाखिल करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केन्द्र की अपील पर यह निर्देश दिया।
विज्ञापन
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है। इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आय कर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
विज्ञापन
पीठ ने केन्द्र की अपील का निबटारा करते हुये स्पष्ट किया कि कर आकलन वर्ष 2019-20 के लिये आय कर रिटर्न शीर्ष अदालत के फैसले के अनुरूप दाखिल करना होगा।
पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 26 सितंबर, 2018 को अपने फैसले में केन्द्र की आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध करार देते हुये कहा था कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर के आबंटन के लिये आधार अनिवार्य होगा परंतु बैंक खातों के लिये आधार आवश्यक नहीं है। इसी तरह मोबाइल कनेक्शन के लिये दूरसंचार सेवा प्रदाता भी आधार नहीं मांग सकते हैं।
How to link aadhaar with PAN
ऐसे कराएं लिंक
- - आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometa&indiaefiling.gov.in) को इंटरनेट पर खोल लें।
- - यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें।
- - अगर आपका आयकर अकाउंट नहीं बना है तो पंजीकरण करा लीजिए।
- - लॉग-इन करते ही पेज खुलेगा, जिसमें ऊपर दिख रही नीली पट्टी में प्रोफाइल सेटिंग चुनें।
- - प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा। इसे सेलेक्ट करें।
- - यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड भरें।
- - जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे link Adhaar ऑप्शन पर क्लिक करें।