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आज रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन, नहीं किया फाइल तो भी होगा नुकसान

Sat, 05 Aug 2017 09:57 AM IST
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Written By: अनंत पालीवाल Updated Sat, 05 Aug 2017 09:57 AM IST
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today is the last date for filing income tax return
आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। ऐसे में अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर आप पर किसी तरह की कोई पेनाल्टी तो नहीं लगेगी। लेकिन इसके बाद भी आपको नुकसान होने के पूरे चांस हैं।  
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नहीं मिलेगा रिफंड पर इंटरेस्ट
अगर आप देरी से अपना रिफंड रिटर्न फाइल करते वक्त क्लेम करते हैं तो इसपर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कई लोग एडवांस टैक्स और टीडीएस फाइल करते हैं, जिसको रिटर्न भरते वक्त क्लेम किया जाता है। अगर आपने 6 अगस्त को भी अपना रिटर्न फाइल किया, तो भी आपको अपने क्लेम पर चार महीनों का नुकसान उठाना पड़ेगा। ये चार महीने हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार अब जितना आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे, उतने महीने का टैक्स रिफंड क्लेम नहीं मिलेगा। 
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इनकम पर हुए लॉस की नहीं होगी भरपाई 
31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको हुए किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे। अगर आपको किसी तरह के बिजनेस या प्रोफेशन और कैपिटल गेन से से लॉस होता है तो फिर आप इसे 1 अगस्त के बाद दाखिल किए गए रिटर्न में नहीं दिखा पाएंगे। इसके अलावा दूसरे स्त्रोतों से हुई इनकम में हुए नुकसान के बारे में भी आप नहीं दिखा सकेंगे। ऐसे में पहले से अदा किए गए टैक्स पर भी किसी तरह कोई क्लेम नहीं मिलेगा। 
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लगेगा 1 फीसदी जुर्माना
अगर आपका पिछले वित्तीय वर्ष में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं भरा है और कोई टैक्स देनदारी शेष है, तो 1 अगस्त के बाद से रिटर्न फाइल करने पर प्रति महीने के हिसाब से 1 फीसदी जुर्माना लगेगा। यह जुर्माना तब लगेगा जब देनदारी 3 हजार रुपये से ज्यादा की होगी। 


2015-16 का रिटर्न फाइल नहीं किया तो लगेगा 5 हजार का जुर्माना
अगर आपने इस साल का रिटर्न भरने से पहले तक पिछले से पिछले वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल नहीं किया है (2015-16) तो आप पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। इनकम टैक्स विभाग यह जुर्माना तब लगाएगा जब आप उक्त वित्त वर्ष का रिटर्न फाइल करने का कोई वाजिब कारण नहीं बता पाएंगे। 
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