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Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   Tax exemption on nps Tier-2 account of to central government employee

केंद्रीय कर्मियों को एनपीएस के टीयर-2 खाते पर भी टैक्स छूट

Fri, 10 Jul 2020 07:11 AM IST
संजीव कुमार झा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 10 Jul 2020 07:11 AM IST
सार

  • वित्त मंत्रालय ने बदलाव के बाद नए नियम अधिसूचित किए
  • टीयर-2 खाते में निवेश पर तो टैक्स छूट का लाभ मिलेगा 
  • 3 साल तक टीयर-2 खाते से धन निकासी पर रहेगी रोक

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Tax exemption on nps Tier-2 account of to central government employee
income tax - फोटो : Social Media

विस्तार

केेंद्रीय कर्मचारियों को कर बचत का एक और विकल्प मिल गया है। वित्त मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के टीयर-2 खातों पर भी टैक्स छूट देने का फैसला किया है। आयकर नियमों में बदलाव के साथ वित्त मंत्रालय ने नए नियमों की अधिसूचना भी जारी कर दी है।

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अधिसूचना के मुताबिक, ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो एनपीएस के टीयर-2 खाते में पैसे जमा करते हैं। वे आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत सालाना 1.50 लाख रुपये टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। हालांकि, शर्त यह है कि इस खाते पर अब तीन साल का लॉकइन पीरियड भी लागू होगा।
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यानी इस अवधि में खाते से कोई निकासी नहीं की जा सकेगी। अभी तक टीयर-2 खाता सामान्य बचत खाते की तरह होता है, जिसमें से खाताधारक जब चाहे धन निकासी कर सकता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को इस सुविधा का फिलहाल कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनके खातों पर लॉकइन पीरियड भी लागू नहीं होगा और न ही टैक्स छूट मिलेगी। नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं।
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रिटर्न पर देना होगा टैक्स
टीयर-2 खाते में निवेश पर तो टैक्स छूट का लाभ मिलेगा लेकिन इस पर मिलने वाला रिटर्न आयकर की श्रेणी में आएगा। इस पर निवेशक के टैक्स स्लैब के तहत कर की गणना की जाएगी। मामले से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि अब केंद्रीय कर्मियों को अपने फंड की अधिकतम राशि मनचाही जगह निवेश करने की आजादी मिलेगी। यह राशि अलग-अलग फंड मैनेजर्स को दी जा सकती है। डेट फंड में 80 फीसदी और इक्विटी में 20 फीसदी निवेश की सुविधा मिलेगी। कर्मचारी चाहे तो तीन साल की लॉकइन अवधि बीतने के बाद खाते को जारी रखे या उसे बंद कर सकता है।

ये शर्त भी शामिल
केंद्रीय कर्मचारियों ने अगर किसी टीयर-2 खाते में पहले साल 1,000 रुपये और अगले दो साल तक 250 रुपये जमा करते हैं, तो इस खाते को किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।


बिना टीयर-1 के नहीं खुलेगा टीयर-2 खाता
दरअसल, एनपीएस में दो तरह के खाते खोलने की सहूलियत मिलती है। इसमें टीयर-1 खाता पेंशन सुविधा के लिए होता है, जिसमें जमा की गई रकम निकालने पर कई तरह के प्रतिबंध लगे हैं। इस खाते में जमा और निकासी दोनों पर ही टैक्स छूट मिलती है। दूसरा, टीयर-2 खाता है जो अभी तक सामान्य बचत खाते की तरह काम करता है। इसमें जमा राशि को निवेशक जब चाहें निकाल सकते हैं। टीयर-2 खाता खोलने के लिए टीयर-1 खाताधारक होना जरूरी हे।

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