फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   tax benefit will not for house of rs 40 lakh

40 लाख से अधिक के मकान पर नहीं मिलेगा फायदा

Fri, 01 Mar 2013 08:32 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Fri, 01 Mar 2013 08:32 PM IST
विज्ञापन
tax benefit will not for house of rs 40 lakh

होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट का फायदा बड़े शहरों के ग्राहकों के लिए मिलना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए है कि यदि घर की कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको बाकी छूट की शर्त पूरी करने के बाद भी आयकर पर अतिरिक्त छूट का लाभ नहीं मिलने वाला हैं। यानी, वित्त मंत्री ने यह रियायत देने में भी कंजूसी कर दी है।

विज्ञापन


साल 2013-14 के बजट में पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहकों को 25 लाख रुपये तक के होम लोन पर एक लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट देने की बात कही गई है। फाइनेंस बिल के अनुसार 40 लाख रुपये से ज्यादा के कीमत वाले घर पर यह छूट लागू नहीं होगी। यानी, घर खरीदने वाले ऐसे ग्राहकों को नए प्रावधान का फायदा नहीं मिलेगा, जिनके घरों की कीमत 40 लाख रुपये से ज्यादा है।
विज्ञापन


यही नहीं यदि आप सोच रहे कि साल 2013-14 में मिलने वाले इस अतिरिक्त कर छूट का लाभ पहले होम लोन पर ले सकते हैं, तो उसकी बारीकियों को भी आपको समझना होगा। यदि आपके नाम से पहले से ही कोई घर है और उस पर आपने भले ही होम लोन नहीं लिया है, तो भी अतिरिक्त छूट का लाभ आप नहीं उठा सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल गर्ग के अनुसार बजट के इस प्रावधान का कर छूट में बहुत अधिक लाभ नहीं मिलने वाला है। होम लोन कर छूट का यह लाभ ग्राहकों को 2013-14 में पहले घर की खरीदारी पर ही मिलेगा। ऐसे में यह कदम आम आदमी को राहत देने वाले नहीं है।

बैंक ऑफ इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अभी यदि कोई ग्राहक होम लोन लेता है, तो उसे एक वित्त वर्ष में दिए जाने वाले ब्याज पर अधिकतम 1.50 रुपये तक की राशि पर आयकर छूट मिलती है। नए प्रावधान में पहली बार घर खरीदने वाले ग्राहक को 25 लाख रुपये तक के होम लोन 2.50 रुपये तक की छूट मिलेगी। यदि वह अतिरिक्त एक लाख रुपये की राशि को वित्त वर्ष 2013-14 में पूरा नहीं कर पाता है, तो वह अगले वित्त वर्ष में बची राशि पर आयकर छूट का लाभ ले सकता है। हालांकि, इस सुविधा के लिए एक अप्रैल 2013 से लेकर मार्च 2014 के बीच ही घर खरीदना होगा।


पंजाब एंड सिंध बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इसका फायदा मेट्रो शहरों के ग्राहकों को कम मिलने वाला है। जहां एक तो अब 40 लाख रुपये की कीमत में घर मिलना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरी अहम बात यह है कि पहली बार घर खरीदने वाले ज्यादातर ग्राहक 20 फीसदी राशि ही मार्जिन के रूप में देते हैं (ज्यादातर बैंक 25 लाख रुपये से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर अधिकतम 80 फीसदी राशि ही फाइनेंस करते हैं)। ऐसे में शेष राशि के लिए वह कर्ज लेते हैं। बड़े शहरों में ऐसे में कर्ज की राशि 25 लाख रुपये से ज्यादा ही बैठती है। जिसे देखते हुए यह ग्राहक भी लाभ के दायरे से बाहर हो जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed