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बदलाव: PFRDA ने बदला एनपीएस से जुड़ा अहम नियम, जानिए आपको फायदा होगा या नुकसान

Mon, 30 Aug 2021 01:36 PM IST
‌डिंपल अलावाधी पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 30 Aug 2021 01:36 PM IST
सार

पेंशन फंड रेग्युलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। 

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PFRDA Changed Rules Related To The National Pension System NPS check the details
रिटायरमेंट - फोटो : pixabay

विस्तार

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने लोगों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को ज्यादा आकर्षक बनाया है। इसके लिए पीएफआरडीए ने कुछ बदलाव किए हैं। एनपीएस से जुड़ने की आयु को 65 से बढ़ाकर 70 साल कर दिया गया है और 75 साल की आयु तक इसमें निवेश किया जा सकता है। 

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जिन अंशधारकों ने अपने एनपीएस खाते को बंद कर दिया है, वे भी अब आयु में बढ़ोतरी के नियमों के अनुरूप नया खाता खोल सकते हैं। 65 साल की उम्र के बाद जुड़ने वाले अंशधारकों को सामान्य तौर पर तीन साल के बाद बाहर निकलने की अनुमति होगी।
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पीएफआरडीए के अनुसार, अगर कोई अंशधारक 65 साल की उम्र के बाद एनपीएस से जुड़ता और डिफॉल्ट ऑटो च्वाइस के तहत निवेश का फैसला करता है, तो वह शेयरों में सिर्फ 15 फीसदी तक का ही निवेश कर कर सकेगा। ऐसे सब्सक्राइबर पेंशन फंड और एसेट एलोकेशन में अधिकतम इक्विटी एक्सपोजर को ऑटो मोड में 15 फीसदी और एक्टिव च्वाइस मोड में 50 फीसदी तक चुन सकते हैं। एनपीएस सब्सक्राइबर के पास एक्विव च्वाइस या ऑटो च्वाइस के जरिए अलग-अलग एसेट क्लास में अपने कंट्रीब्यूशन को एलोकेट करने की आजादी होगी।
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घर बैठे खोलें NPS खाता
पीएफआरडीए एनपीएस से जुड़ने के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) की सुविधा देता है। ई-हस्ताक्षर के जरिए बिना किसी कागजी दस्तावेज के ऑनलाइन एनपीएस खाता खोला जा सकता है। 
इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें-
Enps.nsdl.com/eNPS 

  • अब नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन का बटन दबाएं और अपनी जानकारी भरें। 
  • आपका मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफाई किया जाएगा। इसके साथ आपको बैंक खाते का डिटेल भी भरनी होगी।
  • अब अपने पोर्टफोलियो का और फंड का चुनाव करें। इसके आप नामांकित व्यक्ति का नाम भरें।
  • आपको कैंसल चेक, फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा।
  • अब आपको एनपीएस में निवेश करना होगा।
  • पेमेंट करने के बाद आपका परमानेंट रिटायरमेंट खाता नंबर जेनरेट हो जाएगा। साथ ही आपको पेमेंट की रसीद भी मिल जाएगी।
  • अब 'e-sign/print registration form' पेज पर जाएं और पैन व नेट बैंकिंग के साथ रजिस्टर करें। 
  • इससे आपकी केवाईसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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