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करदाताओं के लिए जरूरी खबर: जल्द भरें ITR, बचे हैं सिर्फ तीन दिन

Tue, 29 Dec 2020 03:35 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Tue, 29 Dec 2020 03:35 PM IST
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last date of filing annual income tax return is 31 december 2020 for taxpayers
टैक्स - फोटो : pixabay

कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा कई बार बढ़ाई है। अब व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 है, यानी आपको पास मंगलवार के दिन समेत सिर्फ तीन दिन शेष हैं। इसलिए अगर आपने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो देर न करें। करदाता समय पर आयकर रिटर्न भर लें, ताकि बाद में उन्हें जुर्माना ना भरना पड़े।

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इन करदाताओं के लिए 31 जनवरी है अंतिम तिथि
जिन करदाताओं के खातों का ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी 2021 है। सरकार ने इससे पहले मई में करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी।
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं से की अपील
आयकर विभाग ने ट्वीट किया कि, 'वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 28 दिसंबर तक 4.37 करोड़ आईटीआर दाखिल किए गए। आशा है कि आपने भी अपना रिटर्न दाखिल किया है। यदि अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, तो इंतजार न करें। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपना आयकर रिटर्न आज ही दाखिल करें।'

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रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी 
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है। आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं। अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं। 

करदाता अपने आयकर रिफंड की मौजूदा स्थिति जानने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल अथवा एनएसडीएल की वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि, रिफंड के लिए आपका खाता पैन से जुड़ा होना जरूरी है। आयकर विभाग ने घोषणा की थी कि एक मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड ही जारी किया जाएगा। यह केवल उसी बैंक खाते में जमा होगा जो पैन कार्ड से लिंक है और जिसका विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूर्व सत्यापन हो चुका है।




ITR फाइल करने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत
आईटीआर फाइल करने के लिए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, निवेश की डिटेल्स और उसके प्रूफ/सर्टिफिकेट, फॉर्म-16, फॉर्म- 26 AS, आदे अपने पास रख लें। ये सब दस्तावेज आईटीआर फाइल करने में आवश्यक होते हैं। 

आगे जानते हैं ITR फाइल करने का तरीका।

ITR फाइल करने का तरीका
अगर आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका- आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर, फॉर्म ऑफलाइन भरकर XML फाइल अपलोड करना और दूसरा तरीका- सभी डाटा सीधे ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरकर सबमिट करना। 

ऐसे फाइल करें आईटीआर

  • सबसे पहले करदाता www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। पहली बार रिटर्न भरने वाले यहां रजिस्टर्ड करें। अगर आपने पहले भी रिटर्न भरा है तो आप यूजर आईडी, पासवर्ड, आदे डालकर लॉग इन करें। 
  • अब 'e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आईटीआर फॉर्म भरकर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करें। 
  • इसके बाद करदाता आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप और सबमिशन मोड सिलेक्ट करें। अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें। वहीं अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें। 
  • इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें।
  • निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा पॉलिसी आदि की जानकारियां भरें। 
  • अंत में एक वेरिफिकेशन का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं।
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