फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   ITR: 31st December, the date of filing the return approaching, keep these eight things in mind

आईटीआर : नजदीक आ रही रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर, इन आठ बातों का रखें ध्यान

Tue, 07 Dec 2021 04:40 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 07 Dec 2021 04:40 AM IST
सार

आईटीआर भरते समय करदाता को अपनी हर कमाई एवं लेनदेन की सही जानकारी देनी चाहिए। ऐसा करने से करदाता को भविष्य में मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता। 

विज्ञापन
ITR: 31st December, the date of filing the return approaching, keep these eight things in mind
ITR - फोटो : पिक्साबे

विस्तार

2020-21 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2021 है, जो नजदीक आ रही है। अगर आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो किसी तरह के जुर्माने से बचने के लिए जल्द भरें। आईटीआर भरते समय करदाताओं को 8 बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपनी हर कमाई एवं लेनदेन की सही जानकारी देनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर आपको नोटिस आ सकता है।

विज्ञापन


सही फॉर्म चुनें
रिटर्न भरने से पहले अपनी कमाई के आधार पर सही फॉर्म का चुनाव करें। आयकर विभाग ने कई आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हैं। सही फॉर्म नहीं भरने पर रिटर्न अमान्य हो जाएगा और आयकर कानून के तहत संशोधित रिटर्न भरना होगा।
विज्ञापन


कमाई के सभी स्रोत बताएं
करदाताओं को कमाई की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आयकर विभाग नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और मकान के किराये से होना वाली कमाई जैसी जानकारियां भी रिटर्न भरते समय देनी होती हैं क्योंकि ये टैक्स के दायरे में आती हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैंक खातों का ब्योरा दें
आईटीआर में करदाता अपने सभी बैंक खातों का ब्योरा नहीं देते हैं, जिनसे उन्होंने उस वित्तीय वर्ष में लेनदेन किया है। आयकर कानून में स्पष्ट है कि करदाताओं को अपने नाम पर पंजीकृत सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।

फॉर्म-26एएस से करें आय का मिलान
फॉर्म-26एएस या टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट आपकी कमाई पर काटे गए टीडीएस के भुगतान की सभी जानकारियां देता है। इसलिए रिफंड क्लेम करने से पहले इसकी जरूर जांच करें। साथ ही करदाताओं को आईटीआर भरने से फॉर्म-26एएस और फॉर्म 16/16ए से अपनी आय का मिलान करना चाहिए। इससे टैक्स की गणना की कोई गलती नहीं होती है।

आईटीआर को सत्यापित करें 
रिटर्न भरने के बाद आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर उसे सत्यापित कर सकते हैं या सीपीसी-बेंगलुरू भेजकर भी वेरिफाई करा सकते हैं। रिटर्न भरने के 120 दिनों के अंदर सत्यापन जरूरी होता है। 


मिले उपहार की जानकारी दें
मिले उपहार की जानकारी भी आईटीआर भरते समय जरूर दें। आयकर नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50,000 रुपये से अधिक कीमत के उपहार मिले हैं तो इस पर टैक्स का भुगतान करना होगा।

विदेशी बैंक खातों की भी दें सूचना
आयकर नियमों के मुताबिक, भारत के सभी करदाताओं को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों की जानकारी रिटर्न भरते समय देनी होगी।

कर मुक्त आय की गलत जानकारी न दें
करदाता कई बार टैक्स बचाने के लिए कर मुक्त आय की गलत जानकारी देते हैं। पकड़े जाने पर विभाग आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed