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इस महीने जरूर फाइल कर लें अपना आईटीआर, नहीं तो देना होगा भारी भरकम जुर्माना

Thu, 11 Jul 2019 07:43 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Thu, 11 Jul 2019 07:43 PM IST
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income tax return filing date is 31 july, file before to save penalty
सांकेतिक तस्वीर

आयकर रिटर्न अगर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो इसको इस महीने की 31 तारीख से पहले कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको पांच हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 

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इन लोगों के लिए है आखिरी तारीख

आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) और जिन लोगों के खातों की ऑडिटिंग की जरूरत नहीं है व जिनकी आय 50 लाख रुपये से कम है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। 

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लगेगा इतना जुर्माना

समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर जुर्माना लगेगा। 31 जुलाई 2019 के बाद. लेकिन 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं एक जनवरी से 31 मार्च 2020 तक आईटीआर फाइल करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। 

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क्या होता है आकलन वर्ष? 

आकलन वर्ष का मतलब उस वित्त वर्ष के अगले वर्ष से है जिस वित्त वर्ष की आमदनी का आकलन किया जा रहा हो। इस वर्ष में आप पिछले वित्त वर्ष का आईटीआर फाइल करते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2019-20 का आकलन वर्ष 2020-21 होगा।

आधार कार्ड से फाइल होगा रिटर्न

करदाताओं को राहत देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब उनको पैन कार्ड के बजाए आधार कार्ड से रिटर्न भरने की सुविधा भी दे दी है। वित्त मंत्री ने पांच जुलाई को पेश हुए बजट में कहा कि देश में 120 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है। जिनके पास पैन नहीं है, वे आधार कार्ड से इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। इससे कई लोगों को फायदा मिलेगा। फिलहाल आधार कार्ड को आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी कर दिया गया है। 

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आईटीआर-1 में अपने आप भरी होगी जानकारी

इस साल आयकर विभाग आईटीआर-1 फॉर्म भरने वालों को सैलरी, एफडी पर मिलने वाला ब्याज और टीडीएस की जानकारी पहले से भरकर देगा। 

पहले खुद भरनी होती थी जानकारी

इससे पहले यह जानकारी भी करदाता को खुद से भरने होती थी। अगर फॉर्म को ऑनलाइन भरा जाता है तभी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर पैन कार्ड की मदद से फॉर्म 26एएस, टीडीएस रिटर्न और पिछले साल के आईटीआर की सारी डिटेल्स को निकाल लेगा। अगर कोई करदाता जावा या फिर एक्सेल की मदद से अपना आईटीआर भरेगा तो फिर वो इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाएगा। 

31 जुलाई है आखिरी तारीख

2018-19 वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद आयकर रिटर्न भरने की तैयारी करदाताओं को शुरू कर देनी चाहिए। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए इस बार के आईटीआर फॉर्म जारी कर दिए हैं। अगर आप वेतनभोगी या फिर पेंशन पाते हैं तो फिर आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा। रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है।

इस तरह से ऑनलाइन भरें अपना आईटीआर 

50 लाख तक की सालाना आय वालों को आईटीआर फॉर्म-1 भरना होगा। अगर करदाता को सैलरी या फिर पेंशन, एक मकान या दुकान, जमाधन पर मिलने वाले ब्याज पर आय इतनी होती है तो फिर उनको यह वाला फॉर्म भरना होता है। 

चाहिए होंगे यह डॉक्यूमेंट्स

आईटीआर दाखिल करने के लिए करदाताओं के पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए।
  • पैन कार्ड
  • आधार
  • कंपनी द्वारा जारी किया फॉर्म 16
  • फॉर्म 26एस

इस वेबसाइट पर करना होगा फाइल

  • ई-फाइल करने के लिए करदाता के पास पैन नंबर यूजर आई़डी और पासवर्ड होना चाहिए।
  • करदाता को incometaxindiaefiling.gov.in पर यूजरनेम व पासवर्ड के जरिए लॉगिन करना होगा।
  • इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर क्लिक करना होगा। 
  • क्लिक करने के बाद अपना असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म और सब्मिशन मो़ड बताना होगा। 
  • इसके बाद ‘Prepare and submit online’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इस पेज पर आपको अपनी जानकारी को भरना होगा और ई-वेरिफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद अगले पेज पर आपको अपनी समस्त आय की जानकारी देनी होगी। 
  • इसके बाद कुल देय आयकर के बारे में पता चल जाएगा। 

ऐसे होगा दाखिल

इसके बाद आपको अपने कुल आयकर देय का भुगतान नेटबैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड से करना होगा। इससे पहले आपको अपने रिटर्न का प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर आप सारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर रिटर्न को दाखिल कर सकते हैं।
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