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वाहन भत्ते पर भी आयकर छूट का कर सकेंगे दावा, सीबीडीटी ने नियमों में किया संशोधन
Sun, 28 Jun 2020 06:03 AM IST
संदीप भट्ट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संदीप भट्ट
Updated Sun, 28 Jun 2020 06:03 AM IST
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आयकर रिटर्न में नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले नियोक्ता से मिलने वाले वाहन भत्ते पर भी अब छूट का दावा कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियमों में संशोधन करते हुए वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलने वाले कुछ भत्तों को कर के दायरे से बाहर कर दिया है। इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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नई व्यवस्था चुनने वाले नौकरीपेशा आयकर कानून की धारा-10 (14) के तहत टूर व ट्रांसफर भत्ते, दैनिक यात्रा खर्च के बदले कंपनी से मिलने वाले वाहन भत्ते पर कर छूट का दावा कर पाएंगे। ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान वाहन किराये पर भी कर्मचारी को कर छूट मिलेगी।
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दिव्यांग कर्मचारी भी वेतन पर 3200 रुपये प्रतिमाह तक का ट्रांसपोर्ट भत्ता कर छूट के दावे में शामिल कर सकते हैं। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि यह छूट कंपनी की तरफ से पेड वाउचर के तौर पर खाने-पीने के लिए दी जाने वाली राशि पर लागू नहीं होगी।
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