फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   How to transfer old balance from new provident fund account after changing job

पुराने पीएफ की रकम नए खाते में कैसे करें ट्रांसफर, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Sun, 05 Jul 2020 05:56 PM IST
Tanuja Yadav बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Sun, 05 Jul 2020 05:56 PM IST
विज्ञापन
How to transfer old balance from new provident fund account after changing job
epfo

अगर आपने किसी कारणवश नौकरी बदल ली है या फिर अभी तक आपकी पुरानी नौकरी से पीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप आसानी से पीएफ की पुरानी राशि को नए अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो विकल्प होते हैं, आइए जानते हैं कि कैसे पीएफ में बचा बैलेंस ट्रांसफर किया जा सकता है...

विज्ञापन


पैसा ट्रांसफर करने के लिए करें ये काम

  • यूएएन नंबर और पासवर्ड की मदद से ईपीएफ अकाउंट में लॉग-इन करें
  • पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से ऑनलाइन सर्विसेज में जाएं
  • ड्रॉप डाउन में वन मेंबर-वन पीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट पर क्लिक करें
  • यूएएन नंबर डालें और अपनी पुरानी पीएफ आईडी फीड करें, इसके बाद आपको आपकी अकाउंट डिटेल मिल जाएंगी
  • यहां ट्रांसफर वैलि़डेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी का चयन करें
  • अपना पुराने अकाउंट का चयन करें और ओटीपी जनरेट करें
  • ओटीपी डालने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा
  • तीन दिन में यह काम पूरा होगा, पहले कंपनी पैसे ट्रांसफर करेगी फिर ईपीएफओ का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा
  • अधिकारी के वेरिफिकेशन के बाद आपका पैसा ट्रांसफर होगा
  • ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप ट्रैक क्लेम स्टेटस पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं
  • ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी या नई कंपनी को देना होगा

पैसा ट्रांसफर करते समय इस बात का रखें ध्यान
अगर आप पीएफ से पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले खाताधारक के पास यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट करना होगा। इसके अलावा खाताधारक के बैंक खाते का नंबर, आधार नंबर और बाकी की सारी डिटेल सही और उचित होनी चाहिए।

विज्ञापन


पीएफ से पैसा निकालने के लिए केवाईसी जरूरी
पीएफ से पैसा निकालना अब पहले की तुलना मे आसान हो गया है लेकिन इसके लिए खाताधारक को केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। अगर आप दो महीने से बेरोजगार हैं तो सरकार आपको ये सुविधा देती है कि आप अपने ईपीएफ का पूरा पैसा खाते से निकाल सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद 75 फीसदी पैसा निकाला जा सकता है। अगर आपको काम करते हुए दस साल नहीं हुए हैं तो आप अपने पेंशन का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सामान्य तौर पर पीएफ का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाला जा सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed