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Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   Father's name is not mandatory in the PAN card applications in cases where mother is single parent

मां सिंगल पैरेंट, तो पैन कार्ड आवेदन में पिता का नाम अनिवार्य नहीं 

Tue, 20 Nov 2018 09:44 PM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 20 Nov 2018 09:44 PM IST
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Father's name is not mandatory in the PAN card applications in cases where mother is single parent
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन के उन मामलों में पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जिनमें आवेदक की मां सिंगल पैरेंट (एकल अभिभावक) है। विभाग ने मंगलवार को बताया कि नया नियम 5 दिसंबर से प्रभावी होगा। 

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अधिसूचना जारी कर आयकर विभाग के नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक, जिन मामलों में मां एकल अभिभावक है या आवेदक केवल मां का नाम देना चाहता है, उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा। 
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कर सलाहकार फर्म नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के साझेदार सूरज नांगिया ने कहा कि कर विभाग ने उन लोगों की चिंताओं को दूर किया है, जिनकी अभिभावक केवल माता है और वे अपने मृतक या अलग रह रहे पिता का नाम कार्ड पर नहीं छपवाना चाहते। 
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अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी होगा, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से कम हों। इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी। 

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