{"_id":"5bf432f4bdec224291206177","slug":"father-s-name-is-not-mandatory-in-the-pan-card-applications-in-cases-where-mother-is-single-parent","type":"story","status":"publish","title_hn":"मां सिंगल पैरेंट, तो पैन कार्ड आवेदन में पिता का नाम अनिवार्य नहीं ","category":{"title":"Personal Finance","title_hn":"पर्सनल फाइनेंस","slug":"personal-finance"}}
मां सिंगल पैरेंट, तो पैन कार्ड आवेदन में पिता का नाम अनिवार्य नहीं
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 20 Nov 2018 09:44 PM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन के उन मामलों में पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जिनमें आवेदक की मां सिंगल पैरेंट (एकल अभिभावक) है। विभाग ने मंगलवार को बताया कि नया नियम 5 दिसंबर से प्रभावी होगा।
विज्ञापन
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अधिसूचना जारी कर आयकर विभाग के नियमों में संशोधन किया है। इसके मुताबिक, जिन मामलों में मां एकल अभिभावक है या आवेदक केवल मां का नाम देना चाहता है, उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा।
विज्ञापन
कर सलाहकार फर्म नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के साझेदार सूरज नांगिया ने कहा कि कर विभाग ने उन लोगों की चिंताओं को दूर किया है, जिनकी अभिभावक केवल माता है और वे अपने मृतक या अलग रह रहे पिता का नाम कार्ड पर नहीं छपवाना चाहते।
विज्ञापन
अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी होगा, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से कम हों। इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी।