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टैक्स भरने के बाद अब बेंगलुरु नहीं भेजने होंगे पेपर, जानें क्यों

Sat, 18 Apr 2015 03:05 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 18 Apr 2015 03:05 PM IST
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aadhar will be linked to IT return to avoid ITR-V

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने वाले लोगों के लिए आयकर विभाग का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) एक खुशखबरी लेकर आया है।

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अब आपको इनकम टैक्स भरने के बाद आईटीआर-वी का फॉर्म नहीं भेजना होगा। दरअसल, अब आपके वैरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड इस्तेमाल किया जाएगा।

सीबीटीडी ने घोषणा की है कि अब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आईटीआर-वी फॉर्म पोस्ट के जरिए भेजने की कोई जरूरत नहीं होगी। अब वैरिफिकेशन आधार के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड का इस्तेमाल करके होगा।

आपको बता दें कि मौजूदा नियमों के तहत ऑनलाइन इनकम टैक्स भरने वाले लोगों को टैक्स भरने के 120 दिनों के अंदर आईटीआर-वी फॉर्म भरकर सीपीसी (सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर), बेंगलुरु को भेजना होता है।

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वन टाइम पासवर्ड से होगा वैरिफिकेशन

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सीबीडीटी ने 2015-16 के इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को एक नया विकल्प दिया है, जिसमें वह अपना आधार नंबर दे सकते हैं। यह आयकर विभाग की वेबसाइट पर वन टाइम पासवर्ड के जरिए वैरिफाई किया जाएगा।

आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नए तरीके के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैरिफिकेशन कोड शुरू किया है।

उनके अनुसार जल्द ही यह सुविधा आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-फाइलिंग लिकं के साथ शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन टैक्स भरने वाले लोगों को आईटीआर-वी फॉर्म को बेंगलुरु में सीपीसी को नहीं भेजना होगा।

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