NCLAT से फ्लिपकार्ट को मिली राहत, दिवालिया प्रक्रिया से हुई बाहर
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राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीली न्यायाधिकरण ( एनसीएलएटी ) ने ई - कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के खिलाफ दिवालिया की प्रक्रिया शुरू करने के एनसीएलटी के आदेश को खारिज कर दिया है। एनसीएलएटी की तीन सदस्यों वाली पीठ ने फ्लिपकार्ट को दिवालिया समाधान प्रक्रिया से राहत दी और एनसीएलटी द्वारा नियुक्त अंतरिम समाधान पेशेवर ( आईआरपी ) को कंपनी के रिकॉर्ड और संपत्तियों को तत्काल उसके प्रवर्तक को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
24 अक्तूबर को स्वीकार की गई थी दिवालिया याचिका
इससे पहले 24 अक्तूबर, 2019 को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ( एनसीएलटी ) की बंगलूरू पीठ ने फ्लिपकार्ट के एक परिचालन कर्जदाता क्लाउडवाकर स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजिज द्वारा दायर दिवालिया याचिका को स्वीकार कर लिया था।
एनसीएलएटी ने दिया बयान
एनसीएलएटी ने कहा, ‘हमने एनसीएलटी द्वारा 24 अक्तूबर, 2019 को पारित आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही परिचालन कर्जदाता क्लाउडवाकर स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजिज द्वारा धारा 9 के तहत दायर याचिका भी खारिज कर दी गई है।’
नीरज जैन की याचिका पर जारी किया गया आदेश
न्यायाधिकरण ने कहा, ‘फ्लिपकार्ट इंडिया को कंपनी दिवालिया समाधान प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है।’ फ्लिपकार्ट इंडिया के निदेशक नीरज जैन द्वारा दायर याचिका पर एनसीएलएटी ने यह आदेश जारी किया है।