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ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम लागू, बताना होगा किस देश में बना सामान
Sat, 25 Jul 2020 01:22 AM IST
अवधेश कुमार
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अवधेश कुमार
Updated Sat, 25 Jul 2020 01:22 AM IST
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केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ई-कॉमर्स कंपनियों पर मिलने वाले उत्पादों पर यह लिखना जरूरी है कि सामान कहां बना है। अगर कोई कंपनी इस नियम का पालन नहीं करती तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम-2020 की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की गई। यह भारत या विदेश में पंजीकृत भारतीय ग्राहकों को सामान या सेवा देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को बिक्री के लिए उपलब्ध सामान और सेवा की कीमत के साथ ही अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा।
यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब खत्म होगी। खास बात यह है कि वस्तु और सेवाओं का निर्माण किस देश में हुआ इसकी जानगारी स्पष्ट रूप से देनी होगी, ताकि ग्राहक समान या सेवा लेने से पहले इस बारे में जान सके। इसके अलावा कंपनियों को रिटर्न, रिफंड, समान बदलने, वारंटी और गारंटी सहित अन्य जरूरी सूचनाएं देनी होगी।
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उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम-2020 की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की गई। यह भारत या विदेश में पंजीकृत भारतीय ग्राहकों को सामान या सेवा देने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं पर लागू होगा। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को बिक्री के लिए उपलब्ध सामान और सेवा की कीमत के साथ ही अन्य शुल्कों का पूरा ब्योरा देना होगा।
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यह भी बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब खत्म होगी। खास बात यह है कि वस्तु और सेवाओं का निर्माण किस देश में हुआ इसकी जानगारी स्पष्ट रूप से देनी होगी, ताकि ग्राहक समान या सेवा लेने से पहले इस बारे में जान सके। इसके अलावा कंपनियों को रिटर्न, रिफंड, समान बदलने, वारंटी और गारंटी सहित अन्य जरूरी सूचनाएं देनी होगी।
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