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अब आपके बैंक पासबुक में रहेंगी और अधिक जानकारियां, RBI ने दिया आदेश

Sat, 24 Jun 2017 04:28 PM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Sat, 24 Jun 2017 04:28 PM IST
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know Your Bank Passbooks Will Have More Details
भारतीय रिजर्व बैंक - फोटो : WordPress

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने कमर्शियल बैंकों को सलाह दी है कि वो खाताधारकों को पर्याप्त ट्रांजेक्शन डीटेल्स मुहैया कराएं। आरबीआई ने एक नोटीफिकेशन में कहा है कि बहुत सारे बैंक अभी तक भी पासबुक में ट्रांजेक्शन की पर्याप्त डीटेल्स मुहैया नहीं कराता है। अच्छे कस्टमर सर्विस के लिए आरबीआई ने यह सलाह दी है कि कम-से-कम खाताधारकों के खाते में ट्रांजेक्शन से संबंधित पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

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ये हैं 10 बातें जो आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को सलाह दी हैः-
 

1. आरबीआई ने कहा है कि पासबुक पर डिपॉजिट इंशोरेन्स कवर के साथ साथ उसके कवरेज लिमिट का ब्योरा रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं सहित सभी कमर्शियल बैंकों को डिपॉजिट इंशोरेन्स और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) द्वारा बीमा किया जाता है। बैंक की विफलता की स्थिति में डीआईसीजीसी डिपॉजिट को सुरक्षित रखता है। किसी बैंक में प्रत्येक डिपॉजिटर के लिए अधिकतम 1 लाख तक का बीमा रहता है।

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2. आरबीआई द्वारा 22 जून को जारी के सर्कुलर के मुताबिक पासबुक पर पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टीज, पेई का नाम, मोड ऑफ पेमेंट (ट्रांसफर,चेक, RTGS/NEFT,कैश) और जिस बैंक के द्वारा ट्रांसफर किया गया है उसका डीटेल्स भी होना चाहिए।
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3. बैंक के चार्ज संबंधित जानकारी पासबुक पर होनी चाहिए। जैसेः- पहला  नेचर ऑफ चार्ज, कमीशन, फाइन, पेनाल्टी आदि और दूसरा चार्ज के कारण ब्रीफ में रहनी चाहिए।


4. पासबुक पर गलत क्रेडिट के रिवर्सल संबंधित जानकारी रहनी चाहिए। जैसेः- ऑरिजिनल क्रेडिट डीटेल्स की तारीख, रिवर्सल का कारण    

5. पासबुक पर लोन अकाउंट नंबर और लोन अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए।

6. फिक्स डिपॉजिट/रेकरिंग डिपॉजिट का डीटेल्स और उससे संबंधित व्यक्तियों के नाम पासबुक पर होनी चाहिए।

7. पासबुक पर पीओएस संबंधित जानकारी रहनी चाहिए। जैसेः- ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, आईडी नंबर और पीओएस का लोकेशन।

8. कैश डिपॉजिट से संबंधित जानकारी होना चाहिए। जैसेः- उसमें यह इंडीकेट होनी चाहिए कि यह कैश डिपॉजिट है और डिपॉजिटर का नाम जैसे सेल्फ है या थर्ड पार्टी।

9. थर्ड पार्टी के रसीद संबंधित जानकारी पासबुक पर होनी चाहिए।

10.डिपॉजिट के इंटरेस्ट संबंधित जानकारी रहनी चाहिए।

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